निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के प्रभारी अधिकारियों की बैठक सम्पन्न
सवाई माधोपुर, 20 सितम्बर। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण सार-संग्रह प्रदत्त निर्देशो के साथ-साथ विभिन्न प्रवर्तन एजेन्सियों के जिला नोडल अधिकारियों की बैठक उप जिला निर्वाचन अधिकारी जीतेन्द्र सिंह नरूका की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता के साथ सम्पन्न कराना कार्मिकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता की पूर्णतया पालना हो यह भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान अवैध हथियार एवं अवैध वाहनों के विरूद्ध पुलिस विभाग द्वारा त्वरित और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। पुलिस एवं आबकारी विभाग संयुक्त रूप से अवैध शराब की जप्ती की कार्यवाही सुनिश्चित करें। नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरों जिले में मादक पदार्थो के अवैध परिवहन एवं वितरण पर नियंत्रण स्थापित किया जाना सुनिश्चित करें।
आबकारी विभाग मतदान के अंतिम 72 घण्टों के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करें। संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध शराब के वितरण एवं प्रलोभन गतिविधियां की रोकथाम हेतु टीमों का गठन करें। सीमावर्ती राज्य से आने वाले अवैध शराब पर निगरानी के लिए पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर चैक पोस्ट बनाएं। अवैध शराब के भण्डारण के काम में आने वाले स्थानों के लिए विशेष खोज अभियान चलाया जाएं। मतदान दिवस पर सूखा दिवस की पालना सुनिश्चित की जाए। शराब की आपूर्ति करने वाले गोदामों पर 24 घण्टे सीसीटीवी कैमरे एवं सुरक्षाबलों द्वारा निगरानी की जाएं। आपूर्ति परिहवन का रजिस्टर संधारण एवं नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए।
उन्होंने कहा कि वाणिज्य कर विभाग में नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर इसके टोल फ्री नंबर सार्वजनीकरण करें। चुनाव के दौरान अवैध रूप से बंटने वाली सामग्री जैसे धोती, कुर्ता, साड़ी, टी-शर्ट आदि के वितरण की सूचना प्राप्त होते ही तुरन्त कार्यवाही सुनिश्चित करें। चुनाव के दौरान निःशुल्क वितरण की जाने वाली सामग्री पर लगातार मॉनिटरिंग करें।
उन्होंने कहा कि एफएसटी/एसएसटी के द्वारा 10 लाख से अधिक धन राशि जब्त होने की सूचना पर आयकर विभाग द्वारा संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। बैंकों से प्राप्त संदिग्ध लेनदेन की आयकर अधिनियम के तहत विभाग द्वारा जांच सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा अभ्यर्थी, रिश्तेदार, पार्टी द्वारा 1 लाख एवं उससे अधिक कैश के लेनदेन की सूचना साप्ताहिक रूप से भिजवाएं। बैंक एटीएम में नकद राशि की आपूर्ति की निगरानी के लिए वाहन में जीपीएस का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित हवाला एजेन्टों, विŸाीय दलालों एवं अन्य संदिग्ध एजेन्सियों द्वारा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान अघोषित राशि के संचालन पर निगरानी की जाए।
बैठक में अतिरिक्त कोषाधिकारी अस्मिता मीना, आयकर विभाग के हंसराज मीना, एलडीएम पीएन बनर्जी सहित अन्य उपस्थित रहे।