गोचर, ओरण को संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन

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गोचर, ओरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए एसडीएम के द्वारा मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को ज्ञापन दिया

गंगापुर सिटी। गो ग्राम सेवा संघ राजस्थान के द्वारा तहसील एवं जिला स्तर पर मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को गोचर भूमि संरक्षण के लिए समूचे राजस्थान में ज्ञापन दिया।
गौ ग्राम सेवा संघ राजस्थान के मंत्री विजय गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि गौ ग्राम सेवा संघ राजस्थान द्वारा समूचे राजस्थान में तहसील व जिला स्तर पर गोचर भूमि को संरक्षण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन दिया गया। इसी क्रम में जिला गंगापुर सिटी में गंगापुर सिटी तहसील की समस्त गौशालाओं के प्रतिनिधियों ने एसडीएम राधेश्याम मीना को ज्ञापन देकर गोचर भूमि को संरक्षण प्रदान करने की मांग की।
ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान में गाय और गोचर, ओरण का संरक्षण करने के लिए बहुत समय से संघर्ष चल रहा है। वर्तमान स्थिति में पूर्ववर्ती सरकारों ने राजस्थान की गोचर व ओरण पर अतिक्रमण करने करके उसे खुर्द बुर्द करने की चेष्टा की, उसे लेकर बहुत से संगठन आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान के गोचर, ओरण पर हर जगह अतिक्रमण हो रहा है और माननीय उच्च न्यायालय ने सभी अतिक्रमण हटाने के आदेश दे रखे हैं। परंतु अतिक्रमण अभी तक नहीं हटाए गए हैं। इसी कारण से कई ग्राम क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों में गोचर समाप्त प्रायः हो चुकी है।
यदि इसी तरह गोचर पर अतिक्रमण चलते रहे, और सरकार ने उस पर उचित निर्णय नहीं लिया तो भविष्य में गोचर ओरण समाप्त हो जाएगी‌। और गोचर समाप्त होने से जो हमारा पर्यावरण संतुलन है, जैव संतुलन है, वह भी समाप्ति के कगार पर पहुंच जाएगा। यदि सरकार द्वारा निम्न बिंदुओं के अनुसार गोचर, ओरण को संरक्षण प्रदान किया जावे तो जैव विविधता, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाया जा सकता है।

1- राज्य सरकार अति शीघ्र नियम 7 राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 को निरस्त करके गोचर, ओरण को संरक्षण प्रदान करें।
2 – धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत गोचर, ओरण,आगौर, देवबणी भूमि को पूर्ण प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जावे।
3 – राजस्थान सरकार भू राजस्व अधिनियम में गोचर के आवंटन से संबंधित सभी प्रावधान को हटाया जावे।
4 – गोचर, ओरण भूमि में संचालित गौशालाएं जो पंजीकृत है। वह गोपालन विभाग से अनुदानित है, की भूमि, राजस्थान गौशाला भूमि आवंटन अधिनियम 1957 के अंतर्गत नियमित की जावे।
इसके अलावा रजिस्टर्ड गौशालाओं को भूमि अभाव की पूर्ति के लिए ग्रामीण, तहसील व जिला स्तर पर भूमि आवंटित की जावे इस तरह की मांग भी गौशालाओं के प्रतिनिधियों द्वारा की गई। साथ ही श्री गोपाल गौशाला समिति व श्री 108 फुटीय हनुमान गौशाला दौलतपुर के जमीन आवंटन मामले को भी उठाया ।
उपरोक्त बिंदुओं को अति शीघ्र पूर्ण कर गाय व गोचर और गौशाला को राहत प्रदान करें।
उपरोक्त मांग एसडीएम राधेश्याम मीना के द्वारा मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन सोपा गया।
ज्ञापन देने वालों में गौ ग्राम सेवा संघ राजस्थान के मंत्री विजय गोयल, श्री गोपाल गौशाला के महामंत्री कृपाशंकर उपाध्याय, श्री 108 फुटीय हनुमान गौशाला अध्यक्ष प्रसन्न सुराणा, श्री नंगे बाबा गौशाला मंत्री शिवनारायण गुप्ता, श्री श्याम गौशाला पूर्व अध्यक्ष जगदीश हेमनानी, महेंद्र दीक्षित, पूर्व गोपाल गौशाला अध्यक्ष ओमप्रकाश गुप्ता, इंद्रदेव गुप्ता ओमप्रकाश गुप्ता पीएनबी भगवान सहाय पाराशर, एडवोकेट बृजनंदन दीक्षित, एडवोकेट अरविंद अग्रवाल, एडवोकेट समर्थ उपाध्याय, एडवोकेट गौरव शर्मा, राजेश खंडेलवाल, गोपाल गुप्ता,एडवोकेट बिरदी चंद,धीरेंद्र गुर्जर के अलावा अनेक गौ सेवक उपस्थित रहे।


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