सात बालकों को भिक्षावृति करते किया दस्तयाब बाल कल्याण समिति ने परिजनों को पाबंद कर परिवार में पुनर्वासित किया
नाथद्वारा राजसमन्द जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश में जिले के कांकरोलीए नाथद्वारा व राजनगर थानाधिकारी के द्वारा विशेष अभियान चलाकर तीन बालक व चार बालिका को भिक्षावृति करते हुए दस्तयाब किया गया। उक्त बालको के संबंध में समिति के द्वारा जांच कराये जाने पर पाया गया कि बालको के पिता मजदूरी करते है एवं माता के द्वारा शनिवार के दिन घुमकर रूपये इकठ्ा करते है। ऐसे परिजनो के द्वारा अपने बच्चों के द्वारा आय प्राप्त करने के उद्देश्य से उपेक्षित व्यवहार करते है एवं शिक्षाए स्वास्थ्य का ध्यान न रखकर पथ पर भीख मंगवाने का कार्य करवाते है। ऐसा कार्य श्रम विधियो के साथ किशोर न्याय अधिनियम का उलंघन है। ऐसे बालक किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 2 ;14द्ध ;2द्ध के तहत परिभाषित किया गया है एवं ऐसे बालक उपेक्षित की श्रेणी में भी होते है क्याकि उनको शिक्षाए स्वास्थ्य से दूर कर भिक्षावृति का कार्य कराया जाता है। जिले के उक्त थाना क्षेत्रो के द्वारा विशेष अभियान के तहत शनिवार के दिन बालको को भिक्षावृति करते पाये जाने पर दस्तयाब कर बाल कल्याण समितिए राजसमन्द के द्वारा बालको को 6 वर्ष से कम आयु के बालको केा शिशुगृहए दो बालको को किशोरगृहए एवं चार बालिकाओं को बालिका गृह में अस्थायी आश्रय प्रदान किया एवं सोमवार को बालको के परिजनों के उपस्थित होने पर उन्हे सभी बालको के शिक्षा से जोडनेए स्वास्थ्य को पूर्ण ध्यान रखने तथा बाल विवाह नहीं करने के निर्देश के साथ पाबंद करते हुए सुपूर्द किया। इस दौरान बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कोमल पालीवालए सदस्य बहादूरसिंह चारण हरजेन्द्र चौधरी सीमा डागलिया रेखा गुर्जर किशोर गृह अध्यक्ष विकास विजयवर्गीय शिशुगृह समन्वयक प्रकाश सालवी मोना नन्दवाना जगदीशचन्द्र सोनी जितेन्द्र कुमार रेगर नरेश मीणा सुनिता खटीकए सुमित्रा सहित गार्ड मौजुद थे।
K. K. Gwal

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