तहसीलदार और हल्का पटवारी के विरुद्ध राजा भईया ने थाने में दर्ज कराया परिवाद
चार महीने बीत जाने के बाद भी नहीं मिली सूचनाऐं, सवाई माधोपुर की तहसीदार और हल्का पटवारी आटून कलां उड़ा रहे हैं नियम कानून की धज्जियाँ – एडवोकेट तोमर
सवाई माधोपुर| जिले में तैनात सवाई माधोपुर की तहसीलदार एवं लोकसूचना अधिकारी तथा हल्का पटवारी आटून कलां को अपने लोकसेवक होने के कर्तव्यों की पालना ना करना और समयनुसार शुल्क वसूलने के बाद भी आर टी आई में मांगी गई सूचनाऐं ना देना अब भारी पड़ेगा हिन्दुस्तान शिवसेना के राष्ट्रीय प्रमुख और दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट राजेन्द्रसिंह तोमर राजा भईया ने आज इस बाबत जिले की पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी मान टाऊन को लिखित शिकायते पेश कर उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है, बकौल राजा भईया ने बताया कि उन्होंने इसी वर्ष तीन फरवरी को एक आरटीआई आवेदन निर्धारित शुल्क सहित जिले के एडीएम को डॉक से भेज कर जनहित में कुछ सूचनाऐं मांगी थी, उनका यह आवेदन तहसीलदार सवाई माधोपुर से सम्बंधित होने के कारण एडीएम ने उन्हें दस फरवरी को ट्रान्सफर कर सभी सूचनाऐं आवेदक को सीधे देने के निर्देश दिए थे, जिसकी एक प्रति आवेदक को भी भेजी थी,नियम अनुसार तीस दिनों की अवधि में उन्हें सभी सूचनाऐं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उपरोक्त तहसीलदार/सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी की थी परन्तु उन्होंने जान बुझ कर आरटीआई आवेदन को अपने कार्यालय में दबाए रखा, दो माह इंतजार करने के बाद आवेदक ने स्वयं तहसीलदार महोदया से उनके कार्यालय जा कर सम्पर्क किया तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुये तत्काल सभी सूचनाऐं उनके कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु एक पत्र हल्का पटवारी आटून कलां को सोलह अप्रैल को भेजते हुए एक प्रति आवेदक को भी प्रदान कर मौखिक आश्वासन दिया कि आगामी एक सप्ताह में उन्हें सभी सूचनाऐं उपलब्ध करा दी जाएगी। परन्तु अब चार महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें कैसी भी कोई सूचना नहीं दी गई जिस पर राजा भईया ने एडीएम सवाई माधोपुर/प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दायर की और साथ ही इस पूरे प्रकरण में जान बुझ कर शुल्क वसूलने के बाद भी उन्हें सूचनाऐं ना देने पर उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध अलग से आवेदक के साथ धोखा धडी करने आपराधिक विश्वास घात करने तथा एक लोकसेवक के द्वारा नियम एवं कानून अनुसार अपने कर्तव्यों की समयनुसार पालना ना करने पर जिले के एस पी एवं थाना प्रभारी थाना मान टाऊन को लिखित परिवाद पेश कर एफआईआर दर्ज कर इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है ज्ञात रहे कि मामला अति गम्भीर प्रवृति का होने के साथ साथ ग्राम पच्चीपुला जिला सवाई माधोपुर में सरकारी जमीन पर बने एस सी, एस टी समुदाय के परिवारों को एलॉट किए क्वार्टरों को तहस नहस कर वहां दबगों द्वारा संबंधित सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत से निजी मकान बनाने तथा नियम विरुद्ध अवैध निर्माण करने से जुड़ा है शायद इसीलिए आवेदक राजा भईया को अभि तक जान बूझ कर मांगी गई सूचनाऐं नहीं दी जा रही है, आगे अब ऊंट किस करबट बैठता है और किस पर क्या करवाई होती है ये तो आने वाला बख्त ही बताएगा लेकिन इस मामले से ये तो स्पष्ट होता है कि उपरोक्त तहसीलदार और हल्का पटवारी आटून कलां को ना तो कानून का डर है और ना ही नियमों की परवाह है।

2014 से लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं। 2015 से 2021 तक गंगापुर सिटी पोर्टल (G News Portal) का बतौर एडिटर सञ्चालन किया। 2017 से 2020 तक उन्होंने दैनिक समाचार पत्र राजस्थान खोज खबर में काम किया। 2021 से 2022 तक दैनिक भास्कर डिजिटल न्यूज और साधना न्यूज़ में। 2021 से अब तक वे आवाज आपकी न्यूज पोर्टल और गंगापुर हलचल (साप्ताहिक समाचार पत्र) में संपादक और पत्रकार हैं। साथ ही स्वतंत्र पत्रकार हैं।