सरकारी जमीन के विरुद्ध पारित न्यायालय के आदेशों की समीक्षा कर तय होगा नामान्तरण: जिला कलक्टर


सवाई माधोपुर, 2 मई। राजकीय भूमि से संबंधित नामान्तरकरणों के संबंध में शुक्रवार को जिला कलक्टर शुभम चौधरी की अध्यक्षता में राजकीय भूमि नामान्तरकरण परामर्श समिति की बैठक कलेक्ट्रेट कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में सरकारी भूमि, सिवायचक एवं चारागाह भूमि से जुड़े नामान्तरण और आवंटन मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में जिला कलक्टर ने सिवायचक/चारागाह भूमि से संबंधित आवंटन एवं नामांतकरण प्रकरणों पर चर्चा कर उपखण्ड अधिकारी अनूप सिंह एवं तहसीलदार भू-अभिलेख विष्णु कुमार माथुर को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इसके साथ ही उन्होंने लम्बे समय से पेंडिंग प्रकरणों की जांच कर शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश भी प्रदान किए।
जिला कलक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व विभाग के अधिकारियों को सरकारी या कस्टोडियन भूमि पर किसी न्यायालय के आदेश की पालना से पूर्व उस आदेश की उक्त कमेटी में विधिक समीक्षा करते हुए यह निर्णय लेना होगा कि उस आदेश के विरुद्ध अपील की जाए या उसे यथास्थिति में स्वीकार किया जाए। उन्होंने कहा कि बिना समिति की अनुशंसा के नामान्तरण स्वीकार करना गंभीर लापरवाही मानी जाएगी।
उन्होंने बताया कि विभिन्न न्यायालयों में सरकारी भूमि को निजी खातेदारों को देने के आदेशों पर उच्च स्तर पर अपील या नो-अपील का निर्णय किया जाना आवश्यक है। बैठक में ऐसे नामान्तरण आवेदनों व न्यायिक निर्णयों से जुड़े मामलों की समीक्षा कर निर्णय लिया गया कि जिन मामलों में सक्षम स्तर से अपील का निर्णय किया गया है, ऐसे प्रकरणों मे उच्चतर न्यायालय में अपील पर निर्णय अनुसार कमेटी में पुनः समीक्षा कर नामान्तरण दर्ज करने की कार्यवाही की जाए।
जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि जनहित को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालयों के आदेशों की विधिक सलाह लेकर समयबद्ध अपील प्रस्तुत की जाए और लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर संजय शर्मा, उप विधि परामर्शी सत्यभान सिंह, प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख/उपखण्ड अधिकारी अनुप सिंह तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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