अब नहीं कर सकेगा कोई भी फर्जी भूमि-रूपान्तरण सहित अन्य कोई भी आदेश जारी

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फर्जी भूमि रूपांतरण मामले में जिला कलक्टर की त्वरित कार्यवाही

भूमि रूपांतरण सहित समस्त प्रकरणों को ई फाइल के माध्यम से निस्तारित करने के लिए दिए आदेश

गंगापुर सिटी, 2 जुलाई 2024 | जिला कलक्टर डॉ. गौरव सैनी ने फर्जी भूमि रूपांतरण मामले का संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की|
जिला कलक्टर ने बताया कि नगर परिषद् आयुक्त रिंकल गुप्ता एवं अन्य विभागाध्यक्षों द्वारा अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षरों से एवं कार्यालय के समान डिस्पेच नम्बरों से विभिन्न आदेशों का जारी होना संज्ञान में लाया गया है| जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए सक्षम अधिकारियों को विशेषकर भू-राजस्व मामलों में आदेश जारी कर निर्देशित किया गया है कि तत्काल प्रभाव से समस्त कार्यालयों मे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क से सम्बंधित, अन्य महत्वपूर्ण विचाराधीन व नवीन पत्रावलियो को राजकाज पोर्टल पर ई फाईल के माध्यम से संधारित कर उनके नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के तहत जारी की जाने वाली अनुज्ञा की प्रति की जिला कलक्टर कार्यालय मे भी आवश्यक रूप से भिजवाया सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने बताया कि भूमि रूपांतरण सहित समस्त प्रकरणों को ई फाइल के माध्यम से निस्तारित करने पत्रावली की ऑनलाइन जांच सक्षम स्तर द्वारा आसानी से की जा सकती है| जिसके सम्बन्ध में समस्त अधिकारियों को वीडिओ गाइडलाइन द्वारा जागरूक किया जा रहा है| जिसके परिणामस्वरूप अब कोई भी कोई भी फर्जी भूमि-रूपान्तरण सहित अन्य कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकेगा|

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