अवैध निर्माण को ध्वस्त कर एनजीटी में रिपोर्ट पेश करने के जिला कलेक्टर को दिए आदेश


रायला सरपंच से 2 करोड़ वसूल कर धर्म तालाब का मूल स्वरूप लाॅटाने के निर्देश

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल के न्यायाधिपति सुधीर अग्रवाल एवं विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की बेंच ने भीलवाड़ा जिले के रायला निवासी ओमप्रकाश सोमानी की याचिका पर धर्म तालाब रायला के भराव क्षेत्र में केचमेंट एरिया में हुए निर्माण को ध्वस्त करने एवं सरपंच गीता देवी जाट व उसके पति जगदीश जाट को दोषी मानते हुए तालाब की मूल स्थिति में वापस लाने एवं इनसे 2 करोड़ वसूल कर उसे तालाब के लिए खर्च करने के आदेश दिए है।
एनजीटी ने मुख्य रूप से तालाब के क्षेत्र का अतिक्रमण हटाने, पुलिया निर्माण में हुए राजकोष की हानि को संबंधित अधिकारियों एवं कार्यकारी एजेंसियों से वसूल करने, तालाब की भूमि पर हुए निर्माण कार्यों को तीन माह में ध्वस्त करने, जिला कलेक्टर के निर्देशन में कमेटी गठित कर तालाब का मूल स्वरूप लौटाने, धर्म तालाब के मूल स्वरूप को बिगाड़ने के लिए सरपंच गीता देवी जाट व उसके पति जगदीश जाट को दोषी मानते हुए तालाब पूर्व की स्थिति में लाने के लिए होने वाले व्यय 2 करोड रूपये सरपंच गीता देवी जाट व उसके पति जगदीश जाट से 02 माह में वसूल करने का आदेश दिया है साथ ही जिला कलेक्टर भीलवाड़ा द्वारा एक अनुपालना रिपोर्ट रजिस्ट्रार, सेन्ट्रल जोन, भोपाल बेंच को 6 महिने के भीतर दिनांक 15.02.2024 से पहले पेश करने का आदेश दिया है। एनजीटी भोपाल के निर्णय का स्वागत करते हुए पर्यावरणविद् बाबूलाल जाजू ने कहा कि इससे निश्चित रूप से झील जलाशयों तालाबों को संरक्षण मिलेगा एवं उनकी भूमि अतिक्रमित होने से बचेगी।


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