पीड़ित प्रतिकर मीटिंग का आयोजन कर पीडितों को 7.50 लाख रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने के दिये आदेश


सवाई माधोपुर। पंकज शर्मा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वाधान में दिनांक 13.06.2025 को श्री देवेन्द्र दीक्षित, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सवाई माधोपुर की अध्यक्षता में पीड़ितों को प्रतिकर राशि दिलवाये जाने हेतु जिला प्राधिकरण के पदेन सदस्यगण के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया।
पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत लंबित अंतिम स्तर के पांच प्रकरणों में प्रार्थना पत्रों पर विचार-विमर्श किया गया। जिसमें समिति द्वारा जीवन हानि (हत्या) के अंतिम स्तर के एक प्रार्थना पत्र में सर्वसम्मति से 5 लाख रूपये एवं एक प्रार्थना पत्र में 2.50 लाख रूपये प्रतिकर के रूप में स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये गए। इस प्रकार सर्वसम्मति से कुल दो प्रकरणों में कुल 7,50,000 रूपये (अक्षरे सात लाख पचास हजार रूपये) प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किये गये।
साथ ही अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक का आयोजन कर न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध बंदियों के संबंध में प्रगति रिपोर्ट एवं बंदियों के जमानत प्रार्थना-पत्रों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में न्यायाधीश मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण सुन्दर लाल बंशीवाल, विशिष्ट न्यायाधीश एससी/एसटी न्यायालय असीम कुलश्रेष्ठ, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समीक्षा गौतम, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर संजय शर्मा, पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता, अध्यक्ष बार एसोशिएसन उमाशंकर शर्मा, लोक अभियोजक जितेन्द्र शर्मा, चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल राधेश्याम जोगी, उपाधीक्षक जिला कारागृह महावीर प्रसाद मीना उपस्थित रहे।


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