14 लाख रूपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने के आदेश

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14 लाख रूपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने के आदेश

सवाई माधोपुर 30 नवम्बर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वाधान में 30 नवम्बर को अतुल कुमार सक्सेना, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सवाई माधोपुर की अध्यक्षता में पीडितों को प्रतिकर दिलवाये जाने हेतु जिला प्राधिकरण के पदेन सदस्यों की मीटिंग का आयोजन किया गया।
पीडित प्रतिकर स्कीम एवं महिलाओं के लिए संचालित नालसा योजना 218 के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयों एवं थानाधिकारियों से प्राप्त आपराधिक प्रकरणों के 54 प्रार्थना पत्र प्रतिकर हेतु लंबित थे जिसमें समिति द्वारा आपराधिक घटनाओं में जीवन हानि के प्रार्थना पत्रों में 2 अन्तरिम स्तर के प्रार्थना पत्रों में सर्वसम्मति से 2 लाख 50 हजार रूपये तथा पोक्सो के 12 अन्तरिम स्तर के प्रार्थना पत्रों में 11 लाख 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रतिकर के रूप में दिये जाने के आदेश प्रदान किये।
इस अवसर पर एस.के. पाराशर न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय सवाई माधोपुर, श्रीमति श्वेता गुप्ता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर, पंकज नरूका न्यायाधीश एम.ए.सी.टी. न्यायालय सवाई माधोपुर, महेन्द्र कुमार ढाबी अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सवाई माधोपुर, श्रीमति पल्लवी शर्मा विशिष्ट न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. कोर्ट सवाई माधोपुर, श्रीमति भावना भार्गव मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट सवाई माधोपुर, सुरेश ओला जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर, हर्षवर्धन अग्रवाला जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर, राधेश्याम वैष्णव अध्यक्ष अभिभाषक संघ सवाई माधोपुर, जितेन्द्र शर्मा राजकीय लोक अभियोजक सवाई माधोपुर आदि उपस्थित थे।


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