पीड़ित प्रतिकर मीटिंग का आयोजन कर पीडितों को 10 लाख रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने के दिये आदेश

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सवाई माधोपुर, 27 नवंबर।बौंली, बामनवास। श्रद्धा ओम त्रिवेदी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वाधान में बुधवार को देवेन्द्र दीक्षित, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सवाई माधोपुर की अध्यक्षता में पीड़ितों को प्रतिकर राशि दिलवाये जाने हेतु जिला प्राधिकरण के पदेन सदस्यगण के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया।
पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत अंतिम स्तर के दो एवं अंतरिम स्तर के एक प्रकरण सहित कुल तीन प्रकरणों में प्रार्थना पत्र प्रतिकर हेतु लंबित थे। जिसमें समिति द्वारा हत्या के अंतिम स्तर के दो प्रार्थना पत्रों में सर्वसम्मति से 10 लाख रूपये प्रतिकर के रूप में स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये गए। साथ ही जेलों के निर्माण हेतु निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने के लिए गठित जेल एम्पावर्ड कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर द्वारा आयोजित की जाने वाली गतिविधियों व क्रियाकलापों की मोनेटरिंग हेतु मोनेटरिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर गिरीश अग्रवाल न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, मीनाक्षी जैन न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, पंकज नरूका न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, समीक्षा गौतम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आशुतोष सिंह आढ़ा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शुभम चौधरी जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर, ममता गुप्ता पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर, श्रीदास सिंह राजावत अध्यक्ष बार एसोसिएशन, जितेन्द्र शर्मा लोक अभियोजक, जेलर जिला कारागृह सवाई माधोपुर महेश चन्द शर्मा उपस्थित रहे तथा साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से वर्चुअली रूप से डॉ. गौरव सैनी जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी मीटिंग में उपस्थित रहे।


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