पीड़ित प्रतिकरों को 4 लाख37 हजार 500 की प्रतिकर राशि देने के आदेश।

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पीड़ित प्रतिकर मीटिंग का आयोजन कर पीडितों को 4 लाख 37 हजार 500 रूपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने के आदेश

सवाई माधोपुर, 24 जुलाई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वाधान में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सवाई माधोपुर अतुल कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में पीड़ितों को प्रतिकर राशि दिलवाये जाने हेतु जिला प्राधिकरण के पदेन सदस्यगण के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया।
पीड़ित प्रतिकर स्कीम एवं महिलाओं के लिए संचालित नालसा योजना 2018 के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयों एवं थानाधिकारियों से प्राप्त आपराधिक प्रकरणों के 4 प्रार्थना पत्र प्रतिकर हेतु लंबित थे। जिसमें समिति द्वारा सामूहिक बलात्कार से पीड़ित महिला के एक प्रार्थना पत्र में सर्वसम्मति से पीड़िता को 2 हजार 50 हजार रूपये प्रतिकर के रूप में स्वीकृत किए जाने के आदेश दिए तथा हत्या के दो आपराधिक प्रकरण में अंतरिम प्रतिकर के रूप में 1 लाख 87 हजार 500 रूपये पीड़िता के वारिसान को सर्वसम्मति से देने के आदेश दिए।
साथ ही जेलों के निर्माण हेतु निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने के लिए गठित जेल एम्पावर्ड कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर द्वारा आयोजित की जाने वाली गतिविधियों व क्रियाकलापों की मोनेटरिंग हेतु मोनेटरिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय गिरीश अग्रवाल, विशिष्ट न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. न्यायालय सुन्दरलाल बंशीवाल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव समीक्षा गौतम, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश भावना भार्गव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन गोयल, जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव, जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता, जेलर जिला कारागृह सवाई माधोपुर जसवंत सिंह, श्रीदास सिंह राजावत अध्यक्ष बार एसोसिएशन, जितेन्द्र शर्मा लोक अभियोजक सवाई माधोपुर उपस्थित रहे। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से वर्चुअल रूप से जिला कलक्टर गंगापुर सिटी डॉ. गौरव सैनी मीटिंग में उपस्थित रहे।


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