पेड न्यूज पर रहेगी नजर; विज्ञापन प्रसारण से सात दिन पहले देनी होगी सूचना
सवाई माधोपुर, 16 अक्टूबर। विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान प्रशासन की जिले में पेड न्यूज और विज्ञापनों पर नजर रहेगी। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज, फेक न्यूज तथा राजनीतिक विज्ञापन अधिप्रमाणन को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, केबल के साथ-साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली सामग्री पर भी निगरानी रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की फेक न्यूज अथवा एमसीसी का उल्लंघन करने वाली पोस्ट किए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) एवं एमसीएमसी अध्यक्ष ने बताया कि पेड न्यूज पर निगरानी के लिए सूचना केंद्र में प्रकोष्ठ संचालित किया जा रहा है। संदेहास्पद ‘पेड न्यूज‘ की जानकारी मिलने पर, शिकायत के आधार पर एवं स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया जाएगा। प्रकरण दृष्टिगत होने पर जिला स्तरीय एमसीएमसी के निर्देश पर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 96 घंटों के अंदर संबंधित प्रत्याशी को नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस प्राप्ति के समय के 48 घंटों के अन्दर अभ्यर्थी को उस नोटिस का जवाब देना होगा। रिटर्निंग अधिकारी प्राप्त जवाब को जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन व अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी ) के पास भेजेगा, जिस पर जिला स्तरीय एमसीएमसी जवाब प्राप्त होने के 48 घंटों के अंदर अपना निर्णय देगी। रिटर्निंग अधिकारी उस निर्णय से अभ्यर्थी को सूचित करेंगे और कन्फर्म पेड न्यूज का खर्च अभ्यर्थी के खर्चे में जोड़ा जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बिना अधिप्रमाणन विज्ञापन नहीं प्रसारित किए जा सकेंगे। ई-पेपर में प्रकाशित विज्ञापनों, बल्क एसएमएस, मोबाइल वैन पर प्रसारित होने वाली सामग्री का भी अधिप्रमाणन आवश्यक होगा। मतदान दिवस तथा मतदान दिवस के पूर्व दिवस को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का भी अधिप्रमाणन जरूरी होगा।
उन्होने बताया कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल, पंजीकृत राष्ट्रीय राजनीतिक दल व प्रत्याशी को विज्ञापन प्रसारण की प्रस्तावित तिथि से तीन दिन पहले आवेदन करना होगा। वहीं, अन्य गैर पंजीकृत दलों को विज्ञापन सात दिवस पहले आवेदन करना होगा। आम नागरिक पेड न्यूज की शिकायत के कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07462-222999, 07462-220598 एवं 07462-225225 तथा व्हाट्सएप नंबर 9530437072 पर कर सकता है।