बिना अनुमति के नहीं कर सकेंगे राजनीतिक दलों का प्रचार

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बिना अनुमति के नहीं कर सकेंगे राजनीतिक दलों का प्रचार

भरतपुर, 12 अक्टूबर। विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता की पालना हेतु भरतपुर के ऑटोचालक यूनियन एवं ई-रिक्षा यूनियन के पदाधिकारियों के साथ प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जगदीश प्रसाद बैरवा ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आचार संहिता में बिना अनुमति के राजनीतिक दलों के प्रचार – प्रसार पर रोक रहती है। शहर एवं कस्बों मे इन छोटे वाहनों द्वारा भी राजनीतिक दलों का प्रचार-प्रसार किया जाता है जिस पर अंकुश लगाने के लिये ऑटोचालक यूनियन एवं ई-रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों को आदर्श आचार संहिता के बारे में अवगत करा निर्देश दिये गये हैं कि बिना अनुमति के राजनीतिक दलों का प्रचार – प्रसार नहीं करें यदि ऐसा पाया जाता है तो उनके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। बैठक में ऑटोचालक संघ के अध्यक्ष चन्दा पण्डा, ई-रिक्शा यूनियन के शंकर सिंह, जिला परिवहन अधिकारी ललित गुप्ता एव अभय मुदगल परिवहन निरीक्षक शिवराम यादव उपस्थित रहे।


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