प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना अब कोई भी पात्र नहीं रहेगा वंचित, ऐप के जरिए हो रहा सर्वे


पात्र अभ्यर्थी अब घर बैठे एप के माध्यम से स्वयं कर सकते हैं पंजीयन, 31 मार्च तक सर्वे के दिए निर्देश

सवाई माधोपुर, 4 मार्च। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में आवासहीन या कच्चे मकान वाले निर्धन परिवार को पक्का आवास देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार केंद्र व राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से आवास प्लस योजना के तहत ऐप जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस योजना के जरिए अब घर बैठे पात्र वंचित लाभार्थी योजना से जुड़कर स्वयं अपने एंड्राइड मोबाइल से सर्वे कर पंजीयन कर सकेगा।

इनको दी जाएगी प्राथमिकता

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव बुडानिया ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2018 में ऑफलाइन सर्वे से जुड़े लोगों को आवास योजना का लाभ मिलता आ रहा है। लेकिन ग्राम पंचायतों में ऐसे बहुत से परिवार है, जो आवासहीन है। कई वर्षों से किराये के मकान में रह रहे है या उनके पास कच्चा मकान है। आश्रयहीन, बेहसहारा भीख मांगकर जीवन यापन करने वाला परिवार, हाथ से मेला ढोने वाले, जनजाति समूह, वैधानिक रूप से मुक्त करवाए गए बंधुआ मजदूर को प्राथमिकता से आवास प्लस 2024 ऐप https://play.google.com/store/apps/details?id=r.rural.awaasplus_2_0 के माध्यम से सर्वे अपलोड करवाया जाना है। सर्वे के दौरान जिओ टैगिंग के माध्यम से सर्वे में परिवार के सभी सदस्यों के आधार, परिवार का जॉब कार्ड, बैंक खाता पासबुक की आवश्यकता होगी। परिवार में महिला सदस्य होने पर उसे ही लाभार्थी बनाएं। महिला नहीं होने पर अन्य सदस्य लाभार्थी बनेंगे। लाभार्थी द्वारा अपलोड किए गए डाटा का सर्वेयर मौके पर जाकर सत्यापन करेंगे। इस दौरान अभ्यर्थी को संबंधित दस्तावेज दिखाने होंगे।

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इन सुविधाओं वाले नहीं होंगे पात्र

मोटर चलित तिपहिया, चौपहिया वाहन होने पर, मेकेनाईज्ड तिपहिया, चौपहिया कृषि उपकरण होने पर, किसान क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट सीमा 50 हजार या उससे अधिक होने पर, परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी होने पर, परिवार के गैर कृषि उद्यमों का सरकार के साथ पंजीयन होने पर, परिवार के किसी भी सदस्य की आय 15 हजार प्रति माह से अधिक होने पर, आयकर दाता होने पर, व्यावसायिक करदाता होने पर, स्वंय की 2.5 एकड़ या अधिक भूमि होने पर और स्वंय की 51 एकड़ भूमि होने पर पात्र नहीं होंगे
लाभार्थी 31 मार्च तक स्वयं जोड़ सकते है अपना नाम:- मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास के तहत लाभार्थी को एक लाख 20 हजार की राशि लाभार्थी के खाते में अलग-अलग तीन किस्तों में मिलती है। मनरेगा मद से 90 दिन के पारिश्रमिक की राशि 23 हजार 940 रुपए, शौचालय निर्माण की 12 हजार रुपए राशि सहित कुल 1 लाख 55 हजार 940 रुपए का लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए मिलता है। उन्होंने बताया कि सरकार ने जनवरी 2025 को आदेश जारी कर आवास प्लस योजना 2024 के तहत 31 मार्च तक पात्र लाभार्थी का सर्वे के माध्यम नाम जोड़ने के निर्देश दिए हैं । जिसमें पात्र लाभार्थी अपने एंड्रॉइड मोबाइल से ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकता है। एक एंड्रॉइड मोबाइल से एक आवेदन ही पंजीयन होगा। वहीं, इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी व कनिष्ठ सहायक के माध्यम से उनके मोबाइल पर आईडी मैपिंग करवाकर ऐप से एक से अधिक वंचितों का सर्वे किया जा सकता है ।
ग्राम पंचायत को देना होगा प्रमाण-पत्र:- उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत को सरकार के निर्देश के अनुसार सर्वे के दौरान प्रमाण-पत्र जारी कर बताना होगा कि हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र में कोई भी पात्र आवासहीन परिवार सर्वे से वंचित नहीं है। सर्वे के दौरान कोई भी लाभार्थी आवास सर्वे से वंचित रहेगा तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाने के सख्त निर्देश है। सर्वे के दौरान ऐप पर ही आवास के चार नक्शे भी जारी किए गए है। जिसमें से लाभार्थी को एक नक्शे का चयन करना होगा, ताकि वह अपने मनपसंद मकान का निर्माण कर सके।
जिले में 75 हजार 132 आवासहीन पात्र परिवारों ने सर्वे के माध्यम से किया आवेदन – उन्होंने बताया कि जिले में आवास प्लस योजना के तहत अब तक 75 हजार 132 पात्र परिवारों ने सर्वे के माध्यम से आवेदन किया है। जिनमें से 61 हजार 619 लाभार्थियों ने स्वयं एवं 13 हजार 513 लाभार्थियों को ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा सर्वे किया गया। शेष रहे पात्र लाभार्थी 31 मार्च तक सर्वे के माध्यम नाम जोड़ने हेतु आवेदन कर सकेंगे।


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