प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शिविर 28 जनवरी से 15 फरवरी, 2025 तक


सवाई माधोपुर, 27 जनवरी। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2 करोड़ परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत पात्र परिवारों को आवास प्लस 2024 एप पर सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ हो गया है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी धारा सिंह मीणा ने बताया कि प्रधान मंत्री आवास योजना में पात्र परिवार लाभार्थी द्वारा स्वयं अपने मोबाइल से सर्वेक्षण किया जा सकता है एवं स्थानीय ग्राम विकास अधिकारी द्वारा भी सर्वेक्षण का कार्य किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि उक्त ऐप को डाउनलोड करने हेतु लिंक https://pmayg.nic.in/infoapp.html को क्लिक कर ओपन करें जिससे सर्वेक्षण के दौरान आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों सहित नरेगा जॉब कार्ड, बैंक खाता संख्या, पासबुक की छाया प्रति, प्रस्तावित आवास स्थल भूमि दस्तावेज साथ में रखें जिसमें आवश्यक जानकारी मोबाइल ऐप पर अपलोड की जा सके। उन्होंने बताया कि योजना में आवासहीन परिवारों का चिन्हिकरण पात्रता के अनुसार संशोधित मापदंड के आधार पर किया जावेगा ।
योजना के संशोधित मापदंड:- मोटर चलित तिपहिया/चौपाइयां वाहन होने, मैकेनाइज्ड तिपहिया/ चौपाइयां कृषि वाहन होने, किसान क्रेडिट कार्ड सीमा 50 हजार या उससे अधिक होने, परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी, परिवार के गैर कृषि उद्योगों का सरकार के साथ पंजीकृत होन, परिवार के किसी भी सदस्य की आय 15 हजार रुपए प्रति माह से अधिक होने, आयकर दाता होने, व्यावसायिक कर दाता होने, स्वयं की 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि होने, स्वयं की 5 एकड़ या अधिक असंचित भूमि होने पर योजना के तहत पात्र नहीं माना जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वंचित पात्र परिवारों के 28 जनवरी से 15 फरवरी, 2025 तक ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविरों में वंचित पात्र परिवारों का सर्वे किया जाएगा एवं शिविर के दौरान मौके पर नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन का कार्य किया जाएगा।
शिविर में जोड़े गए नाम एवं पूर्व में जोड़े गए नाम का 24 व 25 फ़रवरी को आयोजित विशेष ग्राम सभा में अनुमोदन किया जाकर जिला स्तर पर अपीलेंट कमेटी द्वारा अंतिम वरीयता सूची तैयार की जाएगी। उन्हांेने आमजन से अपील कि है कि अधिक से अधिक संख्या में शिविरों में उपस्थित होकर योजना से वंचित पात्र परिवार नाम जुड़वा सकते है। अधिक जानकारी के लिए जिला स्तर, पंचायत समिति स्तर, ग्राम पंचायत स्तर पर संपर्क कर सकते है।


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