ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि विवाद के सभी मामलों की हाईकोर्ट करेगा सुनवाई,पैरवी के लिए न्याय मित्र किया नियुक्त
प्रयागराज। मथुरा में शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि विवाद के सभी मामलों की सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा ने भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।कोर्ट ने निचली अदालत से सभी सातों मुकदमों की पत्रावली तलब कर ली है। इसके साथ ही अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को केसों की पैरवी के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया है।इससे पहले कोर्ट ने 3 मई को मामले को स्थानांतरित करने की मांग वाली एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें हिंदू पक्ष की ने मथुरा की शाही मस्जिद ईदगाह के भूमि पर अपना दावा किया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मामला राष्ट्रीय महत्व रखता है और इसकी सुनवाई हाईकोर्ट में होनी चाहिए। यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान द्वारा कटरा केशव देव खेवत मथुरा में रंजना अग्निहोत्री और सात अन्य लोगों और प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने दायर की गई थी।
याचिका कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बगल में शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन समिति, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, कटरा केशव देव, डीग गेट, मथुरा और श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान, कटरा केशव देव, डीग गेट की ओर से दायर की गई थी। याचिका में कहा गया है कि जमीन कभी भी मस्जिद के निर्माण के लिए समर्पित नहीं की गई थी।
राजदेव द्विवेदी

Awaaz Aapki News is an online publication, which comes under Gangapur Hulchal (weekly newspaper). aawazaapki.com provides information about more and more news.