जिला प्राधिकरण परिसर में प्रि-काउंसलिंग शिविर हुआ आयोजित
10 लाख रूपये तक की चैक राशि के धारा 138 एन.आई. एक्ट के फौजदारी प्रकरणो, चैक रिकवरी के सिविल मामलों तथा इसी प्रकृति के प्रि-लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों के संबंध में
सवाई माधोपुर, 22 अगस्त। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 9 सितम्बर, 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए धारा 138 एन.आई. एक्ट के फौजदारी प्रकरणो, चैक रिकवरी के सिविल मामलों तथा इसी प्रकृति के प्रि-लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों के संबंध में जिला प्राधिकरण परिसर में प्रि-काउंसलिंग शिविर का आयोजन किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्वेता गुप्ता ने बताया कि 9 सितम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक/फौजदारी, दीवानी, 138 एन.आई. एक्ट के अन्तर्गत चैक अनादरण मामले, पारिवारिक/वैवाहिक मामले, पानी-बिजली के मामले, बैंक रिकवरी मामले, मोटर दुर्घटना क्लेम संबंधी मामले एवं प्रिलिटिगेशन स्तर के बैंक, जल, विद्युत, लोक सफाई एवं स्वच्छता, टेलीफोन बिल, परिवहन सेवा दोष संबंधी मामले, बीमा सेवा दोष संबंधी मामले, अस्पताल एवं औषधालय सेवा दोष संबंधी मामलों का आपसी समझाईश एवं राजीनामा के माध्यम से निस्तारण किया जाना है। इस लोक अदालत में रेवेन्यू से संबंधित मामलों की भी सुनवाई की जाएगी तथा राष्ट्रीय लोक अदालत का आमजन में अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करने, पक्षकारान को राजीनामा करवाने हेतु प्रेरित करने हेतु निर्देश प्रदान किए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने बीएसएनएल, पीएचईडी, बैंक अधिकारीगण आदि के साथ बैठक का आयोजन कर 9 सितम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक प्री-लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में निर्देश प्रदान किए। इस अवसर पर कुन्दन कुनाल रीजनल मैनेजर एसबीआई बैंक, सत्येन्द्र राठौड क्रेडिट मैनेजर एसबीआई आदि उपस्थित थे।

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