नये आपराधिक कानूनों एवं नियमों के संबंध में जिला कारागृह में कार्यक्रम आयोजित

Support us By Sharing

भीलवाडा। (पंकज पोरवाल) 01 जुलाई 2024 से लागू हो रहे नये आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में जिला कारागृह में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिला कारागृह में निरुद्ध बंदियों एवं कार्यरत स्टाफ को लागू हो रहे नये आपराधिक कानूनों की जानकारी दी गई। सेशन न्यायाधीश अजय शर्मा के द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं नालसा के द्वारा विधिक सहायता हेतु प्रारंभ किये गये विशेष अभियान के बारे में जानकारी दी गई जो 18 वर्ष से कम उम्र के बंदियों द्वारा कारित अपराधों एवं अपराधों से संबंधित सजा से संबंधित है साथ ही अपराध के समय 18 वर्ष से कम उम्र के रहे बंदियों को विधिक सेवा के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में डीएलएसए सचिव विशाल भार्गव, डीवाईएसपी श्रीमती अदिति चैधरी, सदस्य बार काउंसिल आफ इंडिया सुरेश श्रीमाली, जेल अधीक्षक भैरूसिंह राठोड, बार चेयरमैन ऋषि तिवाडी, पुर्व बार चेयरमैन राजेन्द्र कचैलिया, उपाध्यक्ष लीगल एंड डिफेन्स काउन्सल सिस्टम अमित सोलंकी, मांगीलाल गुर्जर, कुणाल ओझा, राजेश सोनी, प्रेमचन्द जायसवाल, रामनिवास खटीक, उपकारापाल हीरालाल एवं स्वीटी स्टला मौजूद रहे।


Support us By Sharing