राजस्थान हाई कोर्ट ने रद्द की शिवसेना नेता जीतू सिंधी की सजा; तत्काल जेल से रिहा करने के आदेश


राजस्थान हाई कोर्ट ने रद्द की शिवसेना नेता जीतू सिंधी की सजा; हिंदू संगठनों में खुशी की लहर

सवाई माधोपुर 24 मार्च। (राजेष शर्मा)। जिले के निवासी हिन्दुस्तान शिवसेना के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रदेश प्रभारी हिन्दू नेता जितेन्द्र सिंधी जीतू भईया को एडीजे जिला अदालत से मिली दस वर्ष की सजा को राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधिपति विनोद कुमार भरवानी की एकल सदस्यीय खंड पीठ ने खारिज करते हुऐ उन्हें तत्काल जेल से रिहा करने के आदेश पारित किए हैं।
हिन्दुस्तान शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जीतू सिंधी के एडवोकेट राजेन्द्र सिंह तोमर राजा भईया ने बताया कि हिन्दू नेता को एक झूठे मामले में फंसाया गया था। जबकि मामला राजनीति से प्रेरित था और मामले में बहुत सारे विरोधाभास थे जो गवाही के दौरान सामने आए थे। सजा आदेश के विरुद्ध उन्होंने जितेन्द्र सिंधी की ओर से अपने साथी राजस्थान हाई कोर्ट के एडवोकेट रजनीश गुप्ता के साथ एक अपराधिक अपील दायर की थी जिस पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और पत्रावली पर मौजूद रिकॉर्ड का अवलोकन करने के उपरांत न्यायाधिपति ने अपील को स्वीकार करते हुऐ दस वर्ष की दी हुई सजा को रद्द करते हुए जितेन्द्र जीतू को तत्काल 50 हजार के निजी मुचलके और पच्चीस-पच्चीस हजार के के दो जमानतियों के मुचलके दाखिल करने पर जेल से रिहा करने के आदेश पारित किए।
न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद हिन्दू नेता को पांच वर्ष बाद जेल से रिहा कर दिया गया है इससे राज्य एवं जिले के तमाम हिन्दू संगठनों में खुशी की लहर दौड़ गई। जीतू सिंधी ने भी रिहा होने पर कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास था। जिसका उदाहरण आपके सामने है। सच्चाई की जीत हुई है। मैं पहले की भांति हिंदुत्व के लिए कार्यरत रहूंगा। आने वाले दिनों में रामनवमी व हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर जिले में निकली जाने वाली शोभा यात्राओं की तैयारी भी उन्होंने अन्य हिन्दू संगठनों के साथ मिल कर शुरू कर दी है।


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