गंगापुर सिटी| राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्पलाइज यूनियन (डबलूसीआरईयू) को बड़ी राहत मिली है. यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव एवं मंडल उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन ने बताया कि पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के महाप्रबंधक (कार्मिक) द्वारा गत 17 दिसम्बर 2024 को डबलूसीआरईयू की सुविधाओं को रोकने का जो पत्र जारी किया था, उस पर माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है.
उल्लेखनीय है कि डबलूसीआरईयू ने पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक (कार्मिक) द्वारा 17 दिसम्बर 2024 को जो पत्र यूनियन को मिलने वाली सुविधाओं पर रोक लगाने का जारी किया था, उसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर की गई थी. 18 फरवरी 2025 को इस पिटीशन संख्या 1760/2025 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक (कार्मिक) के आदेश पर रोक लगा दी है। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के उक्त आदेश द्वारा पश्चिम मध्य रेल प्रशासन पूर्व में रोकी गई समस्त सुविधाएं पुन: रिस्टोर हो जायेंगी.

2014 से लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं। 2015 से 2021 तक गंगापुर सिटी पोर्टल (G News Portal) का बतौर एडिटर सञ्चालन किया। 2017 से 2020 तक उन्होंने दैनिक समाचार पत्र राजस्थान खोज खबर में काम किया। 2021 से 2022 तक दैनिक भास्कर डिजिटल न्यूज और साधना न्यूज़ में। 2021 से अब तक वे आवाज आपकी न्यूज पोर्टल और गंगापुर हलचल (साप्ताहिक समाचार पत्र) में संपादक और पत्रकार हैं। साथ ही स्वतंत्र पत्रकार हैं।