राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश : डबलू.सी.आर.ई.यू. की सुविधाओं पर पमरे प्रशासन द्वारा लगाई गई रोक को किया रीस्टोर


गंगापुर सिटी| राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्पलाइज यूनियन (डबलूसीआरईयू) को बड़ी राहत मिली है. यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव एवं मंडल उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन ने बताया कि पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के महाप्रबंधक (कार्मिक) द्वारा गत 17 दिसम्बर 2024 को डबलूसीआरईयू की सुविधाओं को रोकने का जो पत्र जारी किया था, उस पर माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है.
उल्लेखनीय है कि डबलूसीआरईयू ने पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक (कार्मिक) द्वारा 17 दिसम्बर 2024 को जो पत्र यूनियन को मिलने वाली सुविधाओं पर रोक लगाने का जारी किया था, उसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर की गई थी. 18 फरवरी 2025 को इस पिटीशन संख्या 1760/2025 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक (कार्मिक) के आदेश पर रोक लगा दी है। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के उक्त आदेश द्वारा पश्चिम मध्य रेल प्रशासन पूर्व में रोकी गई समस्त सुविधाएं पुन: रिस्टोर हो जायेंगी.


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