विधिक जागरूकता कार्यक्रम में पीड़ित प्रतिकर, हिट एंड रन, एमएसीटी दावे और नालसा योजना की विस्तृत जानकारी दी गई।
सवाई माधोपुर | राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर द्वारा शुक्रवार को अभिभाषक संघ सवाई माधोपुर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार आयोजित हुआ। कार्यक्रम में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना, हिट एंड रन योजना, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एम.ए.सी.टी.) में प्रस्तुत किए जाने वाले दावों तथा नालसा (एसिड हमले के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं) योजना-2016 के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
पीड़ितों को समयबद्ध न्याय और आर्थिक सहायता पर जोर
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव समीक्षा गौतम ने कहा कि अपराध एवं दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समयबद्ध न्याय और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना विधिक सेवा संस्थाओं का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत विभिन्न प्रकार के अपराधों के पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को नियमानुसार प्रतिकर राशि प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें आर्थिक संबल मिल सके।
हिट एंड रन योजना और एमएसीटी दावों की दी जानकारी
सचिव समीक्षा गौतम ने हिट एंड रन योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अज्ञात वाहन द्वारा दुर्घटना होने की स्थिति में मृतक के आश्रितों एवं घायल व्यक्तियों को भारत सरकार की योजना के अंतर्गत निर्धारित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
इसके साथ ही उन्होंने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एम.ए.सी.टी.) में प्रस्तुत किए जाने वाले दावों की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, समयबद्ध दावा प्रस्तुत करने के महत्व तथा पीड़ितों को उपलब्ध कराई जाने वाली विधिक सहायता संबंधी प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वे अपने अधिकारों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर सकें।
एसिड हमले के पीड़ितों के लिए विशेष प्रावधान
कार्यक्रम में नालसा (एसिड हमले के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं) योजना-2016 पर भी विस्तार से चर्चा की गई। समीक्षा गौतम ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत एसिड हमले के पीड़ितों को निःशुल्क विधिक सहायता, प्रतिकर, चिकित्सा उपचार, पुनर्वास, मनोवैज्ञानिक परामर्श तथा अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ितों को त्वरित सहायता एवं न्याय उपलब्ध कराना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्राथमिकता है।
अधिवक्ताओं से योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग की अपील
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिवक्ताओं से अपील की गई कि वे अपने पास आने वाले पात्र पीड़ितों एवं दुर्घटना प्रभावित व्यक्तियों को विभिन्न विधिक सहायता एवं प्रतिकर योजनाओं की जानकारी दें तथा उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जोड़कर योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग करें।
कार्यक्रम में अभिभाषक संघ सवाई माधोपुर के अध्यक्ष संदीप शर्मा, उपाध्यक्ष अशोक कुमार पारीक, सचिव प्रशांत गुप्ता, कोषाध्यक्ष प्रीति मीणा, पुस्तकालय सचिव सत्यनारायण बैरवा, चीफ एलएडीसी राधेश्याम जोगी, डिप्टी एलएडीसी वीरेंद्र कुमार वर्मा, असिस्टेंट एलएडीसी अक्षय राजावत, पैनल अधिवक्ता अभय कुमार गुप्ता, हनुमान प्रसाद गुर्जर, तपेश जैन, नंदकिशोर बैरवा, मुकेश बंसल, विक्रांत गौतम, चिरंजी लाल बैरवा, जिला विधिक चेतना समिति के सदस्य मनीष तंवर, अधिकार मित्र मुकेश कुमार शर्मा, सुनिता जोनवाल सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण एवं आमजन उपस्थित रहे।
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