दुष्कर्म के आरोपी को 50 हजार अर्थ दण्ड के साथ आजीवन कारावास की मिली सजा


दुष्कर्म के आरोपी को 50 हजार अर्थ दण्ड के साथ आजीवन कारावास की मिली सजा

प्रयागराज।वादी मुकदमा की पुत्री बकरी चराने जंगल में जाती थी तो आरोपी बुधई पुत्र केशव निवासी सूती थाना जनेह रीवा म0प्र0 हाल पता ग्राम माडौ थाना शंकरगढ़ प्रयागराज द्वारा दुष्कर्म किया जाता था व धमकी देता था कि घर में अपने पिता से बताओगी तो पानी में डुबो डुबो कर मार डालूंगा।दुष्कर्म किए जाने के फलस्वरुप वादी की पुत्री के गर्भवती हो जाने के संबंध में आरोपी उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 10 जून 2021 को वादी मुकदमा की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग में आरोपी बुधई पुत्र केशव निवासी सूती थाना जनेह रीवा म0प्र0 हाल मुकाम ग्राम माडौ थाना शंकरगढ़ प्रयागराज को दिनांक 11 जून 2021 को गिरफ्तार किया गया व आरोपी के विरूद्ध दिनांक 14 जुलाई 2021 को आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया गया। अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी की गयी तथा न्यायालय से आदेश प्राप्त कर पीडिता व पीडिता के साथ हुए दुष्कर्म के फलस्वरुप जन्मे बच्चे का व आरोपी का विवेचक द्वारा डीएनए टेस्ट कराया गया , जो इस अभियोग में अभियुक्त को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हुआ। 21अक्टूबर 2023 को न्यायालय स्पेशल कोर्ट पाक्सो एक्ट कक्ष सं0 02 द्वारा उपरोक्त आरोपी को आजीवन कारावास व 50,000/रू0 के अर्थ दण्ड की सजा सुनायी गयी।अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना  होगा।


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