बौंली, बामनवास। सवाई माधोपुर परिवार एवं पोक्सो न्यायालय ने एक 5 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी सोनू प्रजापत निवासी बगावदा को दोष सिद्ध हो जाने पर 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 80हजार500 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया की 5 वर्षीय नाबालिग बच्ची की मां ने सवाई माधोपुर जिले के रवांजन डूंगर थाने में उपस्थित होकर मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि मेरी 5 वर्षीय पुत्री दोपहर 2 बजे तक मेरे पास ही थी मैं घर का कार्य कर रही थी 1 घंटे बाद हमारा पड़ोसी सोनू प्रजापत मेरी नाबालिग पुत्री को लेकर आया जो की रोती हुई एवं उसकी चड्डी में से खून निकल रहा था इस पर मैंने उसे उलाहना दिया जब मैं उसकी को देखा तो उसके पेशाब करने की जगह पर खून बह रहा था जब मैंने उससे पूछताछ की बच्ची ने बताया कि सोनू मुझे शमशान की जगह पर ले गया और मेरे साथ गलत काम किया इतना कहकर वह बेहोश होगई। मैंने इसकी सूचना फोन पर अपने पति को दी मेरे पति के आने के बाद हमने बालिका को सवाई माधोपुर दिखाए एवं रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद पुलिस उपाधीक्षक ग्रामीण राकेश राजौरा ने आरोपी सोनू प्रजापत को 24 सितंबर 2001 को गिरफ्तार न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न् न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। इस मामले को लेकर सवाई माधोपुर जिला पोक्सो एवं परिवार न्यायालय ने सोमवार को दोष सिद्ध हो जाने पर आरोपी को यह सजा सुनाई।