दुष्कर्मी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज

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सवाई माधोपुर जिला परिवार व पोक्सो न्यायालय ने अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी लीलाराम उर्फ राम खिलाड़ी मीणा निवासी भगवानपुरा थाना अलीगढ़ जिला टोंक का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के एक थाने में पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज कराकर बताया था कि 18 जुलाई 2024 को सभी परिवार वाले खाना खाकर सो रहे थे तभी मेरी नाबालिग पुत्री रात्रि को घर का सारा जेवर लेकर लापता होगई हमने काफी तलाश किया‌। हमें शक है कि हमारे पड़ोसी के मामा का लड़का राम खिलाड़ी मीणा निवासी भगवानपुरा थाना अलीगढ़ जिला टोंक उसे बेहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी को 11 सितंबर 2024 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है।


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