सवाई माधोपुर, 21 अक्टूबर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव समीक्षा गौतम ने राजकीय सम्प्रेषण एवं किशोर गृह का मासिक एवं जिला कारागृह का साप्ताहिक निरीक्षण किया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह में किशोर बंदियों की संख्या, उनको उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, भोजन, पेयजल, संस्था में पर्याप्त हवा व रोशनी की व्यवस्था, आवासित बालकों की काउंसलिंग हेतु परामर्शदाता, आवासित बालकों का पूरे दिन का शेड्यूल, बालकों के कौशल विकास के लिए संचालित गतिविधियां, निशुल्क विधिक सहायता आदि के संबंध में निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह के अधीक्षक विमलेश शर्मा एवं कुल 12 बाल अपचारी मौके पर उपस्थित पाये गये।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने बाल अपचारियों एवं स्टाफकर्मियों को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013) पोश एक्ट के संबंध में जानकारी प्रदान की।
इस अवसर पर प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड सवाई माधोपुर अरविन्द कुमार ने भी पोश एक्ट के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर अध्यक्ष बाल कल्याण समिति श्वेता गर्ग भी उपस्थित रही।
जिला कारागृह का किया निरीक्षण:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव समीक्षा गौतम ने जिला कारागृह सवाई माधोपुर का साप्ताहिक निरीक्षण कर बंदीजनों को दी जाने वाली विधिक सहायता, भोजन, पेयजल, परिजनों से मिलने का समय, मुकदमों की संख्या, संबंधित कोर्ट, शिकायत पेटी आदि के संबंध में जानकारी ली।
निरीक्षण के दौरान कार्यवाहक जेलर नरेश कुमार मीना मौके पर उपस्थित पाएं गए तथा दो बैरकों में कुल 102 बन्दी पाएं गए। सचिव समीक्षा गौतम द्वारा बंदीजनों को पोश एक्ट सहित बंदीजनों के कल्याण की योजनाओं, बंदीजनों के अधिकार, निशुल्क विधिक सहायता एवं नालसा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 आदि के संबंध में जानकारी प्रदान की गई ।
इस अवसर कर डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल वीरेंद्र कुमार वर्मा, असिस्टेंट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल अक्षय सिंह राजावत, डॉ. मनोज कुमार गर्ग, पीएलवी धनराज मीना सहित कारागृह स्टाफकर्मी उपस्थित रहे।