जिले में धारा 144 लागू, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

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जिले में धारा 144 लागू, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

सवाई माधोपुर 10 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 9 अक्टूबर को घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा आम चुनाव, 2023 के लिए निर्वाचन की गतिविधियां आरंभ हो गई है। शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने तथा जिले के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार ओला ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 9 अक्टूबर, 2023 (मध्य रात्रि) से आगामी आदेश तक सवाई माधोपुर जिले की राजस्व सीमाओं में निषेधाज्ञा लागू की है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार निषेधाज्ञा अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, धातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, एम.एल.गन, आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार, लाठी, आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा और न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ में लेकर चलेगा।
यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूूटी में तैनात अर्द्ध सैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर, बैंक, एटीएम, बैंक की केष वेन, पेट्रोल पम्प, औद्योगिक क्षेत्र तथा टोल नाके पर नियमानुसार नियुक्त सषस्त्र गार्ड पर, राष्ट्रीय रायफल एसोसिएशन के सदस्य खिलाड़ियों पर, जिनके द्वारा प्रषिक्षण प्राप्त किया जा रहा है या किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। इसके अलावा यह आदेश शस्त्र अनुज्ञापन नवीनीकरण के लिए आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाने में जमा करवाने के लिए ले जाने पर लागू नहीं होगा। वृद्धजन, विषेष योग्यजन एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते हैं, लाठी/बैसाखी का उपयोग चलने में सहारा लेने के लिए कर सकेंगे।
कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन एवं ध्वनि प्रसारण यंत्र का उपयोग नहीं करेगा।
आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था इंटरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, टिविटर, व्हाट्सअप, यू-टयूब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। कोई भी किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पतित्तयों पर किसी तरह का नारा-लेखन या प्रतीक-चित्रण नहीं करेगा, न ही करवाएगा और न ही किसी तरह के पोस्टर होर्डिंग लगाएगा और न ही सार्वजनिक सम्पत्तियों का विरूपण करेगा/करवाएगा।
मंदिरों, मस्जिदों, गुरूद्वारों, गिरिजाघरों या अन्य धार्मिक स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से दौ सौ मीटर की परिधि के अंदर किसी भी प्रकार के मोबाइल फोन, सैल फोन, वायरलैस का उपयोग नहीं करेगा न ही लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। मतदान दिवस के दिन मतदाताओं को वाहनांे से मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वहां से वापस लाने पर पूर्णतः रोक रहेगी।


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