टेक्स बार एसोसिएशन द्वारा एसजीएसटी विभाग के टीबीए रूम में सेमिनार आयोजित


जीएसटी पेनल्टी एंव इन्कम टेक्स के सेक्शन 43बी (एच) पर हुई चर्चा

भीलवाड़ा। (पंकज पोरवाल) टेक्स बार एसोसिएशन की ओर से एसजीएसटी विभाग के टीबीए रूम में सेमिनार आयोजित हुई। टेक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीए केसी तातेड ने बताया कि सेमिनार में मुख्य विषय जीएसटी पेनल्टी एंव इन्कम टेक्स के सेक्शन 43बी (एच) पर चर्चा हुई। जीएसटी स्पीकर सीए आषीष सिंघवी ने पेनल्टी एवं अपील के प्रावधानों के बारे में बताया की व्यापारी धारा 73 में नोटिस मिलने पर यदि तीस दिन के अंन्दर टैक्समय ब्याज समेत जमा करा देता है। तो उस पर कोई पेनल्टी नही लगती है कोई भी करदाता अगर जीएसटी अधिकारी के डिमांड आर्डर से सहमत नही है तो आर्डर मिलने के 3 महीने के अंदर वो अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। आयकर स्पीकर सीए नरेश माहेश्वरी ने बताया कि आयकर की धारा 43बी (एच) में जो भी व्यापारी एमएसएमई के तहत रजिस्टर्ड सुक्ष्म एवं लघु उघोग से जो भी माल या सर्विस लेते है उसका भुगतान 45 दिन के भीतर करने का सुनिश्चित करे अन्यथा ऐसे माल या सर्विस की राशि को आयकर अधिनियम की धारा 43बी (एच) के तहत व्यापारी की आय में जोडा जायेगा। एंव उस पर आयकर देय होगा। ये प्रावधान वितीय वर्ष 2023-24 की देय आयकर विवरणी पर लागु होगे। सेमिनार का सचालन सचिव राकेश सोमानी ने किया। सेमिनार में केसी अजमेरा, बीबी गुप्ता, अरूण काबरा, आनन्द ओझा, नवीन काकानी, बलवीर डागलिया, दिनेश लढा, संदीप सिघवी, रेखा शर्मा, सुनीता तोषनीवाल, हेमन्त छाजेड, वैभव चैधरी, मयंक मेहरा, दीपक आगाल, नवीन छापरवाल, राहुल नाहर, रामेश्वर बिरला, शैलेन्द्र जैन, सुमित बम्ब, नरेन्द्र पोखरना सहित अन्य कई सदस्य उपस्थित थे।


WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now