एसीजेएम न्यायालय में सुनाया फैसला, अप्रेल 2009 में आरोपी ने की लूट की बारदात
नदबई। नदबई-हलैना सड़क मार्ग पर अप्रेल 2009 में बाइक सवार युवक को अवैध हथियार दिखाते हुए लूट की बारदात करने के मामलें में एसीजेएम न्यायालय में एसीजेएम विकासराम चौधरी ने आरोपी को सात साल की सजा व दस हजार के अर्थदंड का फैसला सुनाया।
अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा के अनुसार रुदावल थाना क्षेत्र के गांव रानपुर निवासी कैलाशी पुत्र विजेन्द्र सिंह के खिलाफ सात साल की सजा व अर्थदंड का फैसला सुनाया। गौरतलब है कि, 3 अप्रेल 2009 में पीडित वेदप्रकाश वैश्य पुत्र रामदयाल वैश्य, नदबई से हलैना जा रहा। इसी दौरान आरोपी कैलाशी ने अपने दूसरे साथी के साथ मिलकर गांव झारकई के समीप पीडित को अवैध हथियार दिखाते हुए रास्ता रोक लिया। बाद में दोनों आरोपी लूट की बारदात को अंजाम देते हुए मौके से फरार हो गए। मामला दर्ज होने पर पुलिस ने जांच पड़ताल कर 1 मई को न्यायालय में चालान पेश किया। बाद में एसीजेएम विकासराम चौधरी ने दोनों पक्ष की दलील सुनते हुए आरोपी कैलाशी के खिलाफ सात साल की सजा व 10
हजार के अर्थदंड का फैसला सुनाया।