ट्रांसपोर्ट संगठन ने वाहन चालकों से हड़ताल वापस लेने का किया ऐलान
प्रयागराज।ब्यूरो राजदेव द्विवेदी। हिट एंड रन मामले को लेकर गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रांसपोर्ट संगठनों की मैराथन मीटिंग के बाद समस्या का हल निकला। हिट एंड रन कानून को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 10 साल की सजा और जुर्माना के प्रावधान का नियम अभी लागू नहीं होगा। भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माना के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया व ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से विस्तार से चर्चा की। सरकार यह बताना चाहती है कि यह नया कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं।भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। इसके बाबत सभी वाहन चालकों से अपील की गई है कि ड्राइवर अपने-अपने कामों पर वापस लौट जाए। बैठक और ऐलान के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सभी वाहन चालकों से काम पर वापस लौटने की अपील की है।

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