सपा नेता आजम खान को सपरिवार 7 साल की सजा

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सपा नेता आजम खान को सपरिवार 7 साल की सजा, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में पाए गए दोषी

रामपुर। अपनी विधायकी गंवाने वाले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं।अब आजम खान फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सपरिवार दोषी करार दिए गए हैं। आजम खान के साथ-साथ उनके बेटे, अब्दुल्ला आजम और पत्नी डॉ. तंज़ीम फ़ातिमा को दोषी करार दिया है।तीनों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है।आजम का जमानत पत्र निरस्त कर दिया गया है।भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था।अदालत द्वारा सजा का ऐलान किए जाने के बाद तीनों को कोर्ट से सीधा जेल भेजा जा रहा है।

दो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला

रामपुर की स्पेशलएमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला और और पत्नी तंजीन फातिमा को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है। यह मामला अब्दुल्ला आजम के दो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर है।अब्दुल्ला आजम पर पहले बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर पासपोर्ट लेकर विदेश जाने का आरोप है। वहीं सरकारी कामों के लिए दूसरे बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करने का आरोप है।

2012 और 2015 में जारी हुए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र

मिली जानकारी के अनुसार‌ पहला बर्थ सर्टिफिकेट रामपुर नगर पालिका ने 28 जून 2012 को जारी किया,जिसमें रामपुर में अब्दुल्ला आजम का जन्मस्थान दर्शाया गया है। वहीं जनवरी 2015 में जारी किए गए दूसरे बर्थ सर्टिफिकेट में उनका जन्मस्थान लखनऊ दिखाया गया है। इस केस में अब्दुल्ला आजम, उनके पिता आजम खान और मां तंजीम फातिमा के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।।


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