दुष्कर्मि को 20 वर्ष का कठोर कारावास व ₹ 50हजार अर्थदंड।
बौंली। सवाई माधोपुर परिवार व पोक्सो न्यायालय ने एक नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी मुकेश गुर्जर निवासी काला खोहरा ढाणी तालेड़ा थाना खंडार को दोषसिद्ध हो जाने पर 20 वर्ष का कठोर कारावास व ₹50हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने सवाई माधोपुर परिवार व पोक्सो न्यायालय को अवगत कराया की जिले के एक थाने में पीड़ित मामा ने मामला दर्ज कर बताया था कि मेरी बहन की पुत्री का लालन-पालन बचपन से ही में कर रहा हूं उसकी उम्र 10 वर्ष है 13 जून 2020 को सवेरे 7:00 बजे में जंगल में बकरियां चराने चला गया तब मेरे भाई हंसराज ने मोबाइल पर मुझे तुरंत घर आने को कहा मैं 9:00 बजे घर वापस आया तो मेरी मां ने बताया कि आज 8:00 बजे घर के बाहर बंबुल की पेड़ की आड़ में नाबालिग पेशाब कर रही थी तो आरोपी मुकेश गुर्जर आया और मुंह पर कपड़ा ठूंस कर जबरन उठाकर पास के नाले में ले गया और जबरन बुरा काम किया जिससे उसके गुप्तांगों में खून की धारा बहाने लग गई वह रोने चिल्लाने लगी तो आरोपी उसे छोड़कर भाग गया वह लड़खड़ाती घर आई तब नाबालिग की गुप्तांग पर गंभीर चोट आने से वह सदमें वह बार-बार बेहोश हो जा रही थी हम उसे खंडार चिकित्सालय लेगए जहां चिकित्सकों ने गंभीर हालत देखकर सवाई माधोपुर जिला चिकित्सालय में रेफर कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी मुकेश गुर्जर को 16 जून 2020 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय दफा 3 से सपठित धारा 4(2) पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास व ₹50हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।