प्रधानाचार्य एवं विषय आधारित व्याख्याता के दिव्यांग कैटेगरी के लिए समान नीति अपनाई जाए


गंगापुर सिटी|राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) के प्रदेश मंत्री सोहनलाल गुप्ता ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा, मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार, शिक्षा मंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर और प्रदेश अध्यक्ष महोदय राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) जयपुर को पत्र लिखकर के मांग कि है कि पदोन्नत प्रधानाचार्य एवं व्याख्याता पद के दिव्यांग कैटेगरी में कार्यग्रहण में समान नीति अपनाई जाए।
निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक से विषय आधारित व्याख्याता के दिव्यांग कार्मिकों की कैटिगरी के लिए कार्यग्रहण करने हेतु कार्मिकों को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने हेतु पाबंद कर एवं कार्मिकों के दिव्यांगता/ दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच मेडिकल बोर्ड के माध्यम से करवाए जाने के उपरांत ही कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित किया गया है जबकि दूसरी तरफ निदेशक महोदय बीकानेर के द्वारा प्रधानाचार्य डीपीसी में पदोन्नति हुए कार्मिकों को छूट दी गई है कि जिन कार्मिकों की नियुक्ति दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है उनकी मेडिकल जांच पुण: करवाए जाने की आवश्यकता नहीं है।
पत्र लिखकर के मांग की है कि शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य एवं व्याख्याता पद पर की गई डीपीसी में भेदभाव क्यों ? यदि शिक्षा विभाग को लगता है की कुछ असामाजिक शिक्षक दिव्यांगता का लाभ लेकर दिव्यांग अभ्यार्थियों के हक को मार रहे हैं तो सभी दिव्यांग कार्मिकों की जांच मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर करवाने के लिए पाबन्द कर कार्रवाई की जानी चाहिए।


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