आमजन से बाल विवाह आयोजन से दूरी बनाने अपील
करौली 29 अप्रैल। जिला प्रशासन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं एक्शनएड यूनिसेफ ने जिलेवासियों से बाल विवाह रोकथाम में सहभागी बनते हुए बाल विवाह नहीं करने, ऐसे किसी आयोजन का हिस्सा नहीं बनने और यदि कोई भी बाल विवाह करता है, तो उसकी शिकायत करने की अपील की है।
एक्शनएड-यूनिसेफ के जिला समन्वयक दिनेश कुमार बैरवा ने बताया कि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया (आखातीज) एवं 12 मई को पीपल पूर्णिमा के पावन पर्व हैं, लेकिन इन अबूझ सावों पर बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं। उन्होंने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष की आयु से छोटी लड़की और 21 वर्ष की आयु से छोटे लड़के का विवाह दंडनीय अपराध है। उन्होंने बताया कि अधिनियम के तहत विवाह करने वाले बालिग पुरुष, घराती-बाराती, पंडित, मौलवी, हलवाई, मैरिज होम, टेंट वाले, वीडियोग्राफर-फोटोग्राफर, डीजे साउंड, डेकोरेशन, कार्ड छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस आदि सभी को दो वर्ष तक के सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किये जाने के प्रावधान है।
बाल कल्याण समिति अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि जिलें सब लोग शपथ लें कि न तो बाल विवाह करेंगे, न ही ऐसे किसी आयोजन का हिस्सा बनेंगे और यदि कोई ऐसा करता है, तो इसकी शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100, पुलिस कंट्रोल रूम 100, राज. सम्पर्क 181 या जिला व उपखण्ड स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम एवं बाल कल्याण समिति में करें।
बाल कल्याण समिति सदस्य फजले अहमद ने बताया कि बाल विवाहों के आयोजन की रोकथाम के लिए जिला मुख्यालय पर स्थापित कन्ट्रोल रूम व चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर बाल विवाह से संबंधित शिकायत एवं सूचना दे सकते हैं। जिला कलेक्ट्रेट में 24 घंटे कार्यरत इस कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर 07464-251335 हैं। जिला युवा अधिकारी शरद त्रिपाठी ने समाज में बाल विवाह को स्वीकार नही करने एवं बाल विवाह करने वाले लोगों की शिकायत करने एवं बाल विवाह आयोजनों से दूरी बनाने की आमजन से अपील की है। जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक आशीष बंसल ने कहा कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए बाल मुक्त करौली अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत आमजन को बाल विवाह के दुष्परिणाम एवं अधिनियमों के प्रावधानों की जानकारी दी गई है। इस बार जो भी बाल विवाह करेगा या उसमें सहयोग करेगें। उनके खिलाफ शख्त कार्रवाई की जायेगी उन्होंने आमजन से बाल विवाह की रोकथाम में योगदान देकर बच्चों का जीवन बचाने की अपील की है।

2014 से लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं। 2015 से 2021 तक गंगापुर सिटी पोर्टल (G News Portal) का बतौर एडिटर सञ्चालन किया। 2017 से 2020 तक उन्होंने दैनिक समाचार पत्र राजस्थान खोज खबर में काम किया। 2021 से 2022 तक दैनिक भास्कर डिजिटल न्यूज और साधना न्यूज़ में। 2021 से अब तक वे आवाज आपकी न्यूज पोर्टल और गंगापुर हलचल (साप्ताहिक समाचार पत्र) में संपादक और पत्रकार हैं। साथ ही स्वतंत्र पत्रकार हैं।