काउंसलिंग के माध्यम से हुए पदस्थापन में यात्रा भत्ता एवं योग काल दिया जाए


गंगापुर सिटी |राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) के प्रदेश मंत्री सोहनलाल गुप्ता ने श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार, शिक्षा मंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर शिक्षा सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर और प्रदेश अध्यक्ष महोदय राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) जयपुर को पत्र लिखकर के मांग कि है कि काउंसलिंग के माध्यम से हुए पदस्थापन में यात्रा-भत्ता एवं योग काल संबंधी निर्देशों में संशोधन करने हेतु पत्र लिखा ।
वित्तीय सलाहकार माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक अनुसार काउंसलिंग के माध्यम से प्राप्त पदस्थापन को इच्छित स्थान माना गया है जो की पूर्णतः अनुचित है और इस आधार पर सभी शिक्षकों को यात्रा भत्ता एवं योग काल से वंचित रखा गया है जबकि काउंसलिंग प्रक्रिया में शिक्षकों को अपने कार्यरत स्थान से 400-500 किलोमीटर की दूरी पर (अपने गृह जिले से बाहर/ दुर्गम दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में)कार्य ग्रहण करना पड़ता है।
प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रामदयाल मीणा ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा जिले के सभी रिक्त पद नहीं खोले जाने के कारण शिक्षकों को जिले के बाहर के स्थान का चयन करना पड़ता है और शिक्षकों को आर्थिक हानि (यात्रा भत्ता न मिलना) एवं कार्यकाल संबंधी हानि (योग कल की गनना न होना) का सामना करना पड़ता है इससे शिक्षकों का मनोबल भी प्रभावित होता है ।
प्रदेश महामंत्री नवीन शर्मा ने बताया की यात्रा भत्ता नियमावली के अनुसार प्रशासनिक आदेश पर स्थानांतरण होने पर यात्रा भत्ता देय है काउंसलिंग में दूरस्थ/दुर्गम क्षेत्र में पद स्वीकारना पड़े तो उसे यात्रा भत्ता एवं योग काल का लाभ दिया जाना चाहिए ।
पत्र में मांग की है की काउंसलिंग को ईच्छित स्थान में मानकर प्रशासनिक पदस्थापन दर्शाकर पदस्थापन आदेश में ही यात्रा भत्ता एवं योग काल का उल्लेख किया जाना चाहिए।


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