धारा 38 (4) के तहत कार्रवाई
हिमांशु अवाना उच्चैन पंचायत समिति प्रधान, बिना वित्तीय पॉवर के कर दिया निर्माण कार्यो का भुगतान
नदबई, 12 फरवरी। नदबई क्षेत्र की उच्चैन पंचायत समिति में करोड़ों रुपए का फर्जी तरीके से भुगतान कर विभाग को चूना लगाने व पांच सदस्यीय कमेटी की जांच में बिना वित्तीय स्वीकृति के ग्रामीण क्षेत्र में हुए निर्माण कार्यो का करीब एक करोड़ 48 लाख 25620 रुपए का भुगतान करने के मामलें में प्रदेश सरकार ने 1994 की धारा 38 (4) के तहत कार्रवाई करते हुए उच्चैन पंचायत समिति प्रधान हिमांशु अवाना को निलंबित कर दिया।
सूत्रों की मानें तो नदबई उच्चैन पंचायत समिति में कार्यरत विकास अधिकारी कृष्णकांत शर्मा के पास 19 अप्रेल 2023 से 16 जुलाई 2023 के बीच वित्तीय पॉवर नही रही। जबकि, इस दौरान विकास अधिकारी व पंचायत समिति प्रधान ने ग्रामीण क्षेत्र में हुए निर्माण कार्यो के करीब एक करोड़ 84 लाख 25620 रुपए का भुगतान कर दिया। शिकायत मिलने पर तत्कालीन जिला प्रमुख व वर्तमान नदबई विधायक जगत सिंह ने जिला परिषद सीईओ दाताराम को मामलें की जांच करने को कहा। बाद में जिला परिषद सीईओ के निर्देशन में पांच सदस्यीय टीम ने विभागीय रिकॉर्ड की जांच पडताल की।
पांच सदस्यीय टीम ने प्रधान हिमांशु अवाना सहित विकास अधिकारी व सहायक लेखाधिकारी को दोषी मानते हुए जांच रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को दी। बाद में प्रदेश सरकार ने 1994 की धारा 38 (4) के तहत कार्रवाई करते हुए नदबई क्षेत्र की उच्चैन पंचायत समिति प्रधान हिमांशु अवाना को निलंबित किया। गौरतलब है कि उच्चैन पंचायत समिति प्रधान हिमांशु अवाना, पूर्व देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष जोगिन्दर अवाना के पुत्र है।