वाहन चालक बिना सूचना दिए भागे तो 7 लाख जुर्माना के साथ 10 साल की जेल
प्रयागराज। ब्यूरो राजदेव द्विवेदी। लापरवाही से गाड़ी चलाने पर मौत होने से संसद से पारित और कानून बनी भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन के मामलों में विशेष प्रावधान किए गए हैं। यदि चालक के तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने से किसी की मौत होती है और ड्राइवर पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना भाग जाता है तो 10 साल की कैद और 7 लाख का जुर्माना का प्रावधान है।अब तक चले आ रहे कानून के तहत आईपीसी की धारा 279 लापरवाही से वाहन चलाना ड्राइवर की पहचान के बाद 304 ए लापरवाही से मौत और 338 जान जोखिम में डालना के तहत दर्ज किया जाता है तो इसमें 2 साल सजा का प्रावधान है। वाहन चालक दुर्घटना के बाद भाग जाते थे। ड्राइवर की चिंता इस बात की है कि दुर्घटना के बाद वह मौके पर रहे तो भीड़ के गुस्से का भारी सामना करना पड़ सकता है।जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि उन चालकों के प्रति नरमी बरती जाएगी जो पुलिस को सूचना देंगे और घायल को अस्पताल ले जाएंगे। नए प्रावधान सभी प्रकार यानी दो पहिया से चार पहिया, ट्रक ,बस, टैंकर, ऑटो आदि सभी वाहन चालकों पर लागू होगा। जिसके मद्देनजर वाहन चालकों ने नव वर्ष 2024 के आगाज पर ही हड़ताल कर नए कानून को वापस लेने के लिए जगह-जगह भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।