सौलर पम्प संयत्र योजना के तहत 7.5 एचपी डीसी एवं 10 एचपी ए.सी./डीसी पम्प अनुमत

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सौलर पम्प संयत्र योजना के तहत 7.5 एचपी डीसी एवं 10 एचपी ए.सी./डीसी पम्प अनुमत

सवाई माधोपुर 5 अक्टूबर। सौलर पम्प संयत्र योजना के तहत जिन कृषकों ने पूर्व में राज किसान साथी पोर्टल पर आॅनलाईन आवेदन किए है उन कृषकों की पत्रावलियाँ वरियता सूची अनुसार जाॅच कर दस्तावेज पूर्ण नहीं होने पर बैक-टू-सिटीजन की जा रही है।
उप निदेषक उद्यान चन्द्रप्रकाष बडाया ने बताया कि ऐसे कृषक अपने नजदीकी ई-मित्र पर जाकर या स्वंय के मोबाईल से राजकिसान साथी पोर्टल द्वारा पूर्व में किए गए आॅनलाईन आवेदन पर जमाबन्दी (6 माह से पुरानी न हो व डिजीटल हस्ताक्षरित अथवा पटवारी से प्रमाणित) खेत का प्रमाणित नक्षा अपलोड करवाकर अनुमोदित फर्मो में से किसी एक फर्म तथा पम्प क्षमता एवं माॅडल का चयन करें।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत अभी केवल 7.5 एचपी डीसी पम्प तथा 10 एचपी ए.सी./डी.सी. पम्प ही अनुदान हेतु अनुमत हेै तथा इनकी स्थापना के लिए वांछित भूमि की न्यूनतम आवष्यकता 0.40 हैक्टर कर दी गई है। जिन कृषकों ने पूर्व में इनसे भिन्न माॅडल एवं क्षमता के पम्प हेतु पत्रावली आॅनलाईन करवा रखी हेै तथा उक्तानुसार अनुमत माॅडल एवं क्षमता के संयत्र लगवाने के इच्छुक है वो अपनी पत्रावली को परिवर्तित करवाकर योजना का लाभ ले सकते है।
उन्होंने बताया कि बैक-टू-सिटीजन की गई पत्रावलियों पर अपेक्षित कार्यवाही अतिषीघ्र करके पत्रावली को राज किसान पोर्टल के माध्यम से आॅन लाईन सबमिट करावें ताकि पत्रावलियों पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकें अन्यथा दिषा-निर्देषानुसार 15 दिवस की अवधि उपरान्त पत्रावली आॅनलाईन पोर्टल से स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी कृषक की होगी।


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