पेंशनर्स पेंशन पोर्टल पर करायें अपना पेन अपडेट

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पेंशनर्स अपना जीवन प्रमाण पत्र माह नवम्बर में आवश्यक रूप से करायें जमा

भरतपुर, 07 नवम्बर। कोषाधिकारी आशापाल मौर्य ने कोषालय के अन्तर्गत पेंशन आहरित करने वाले समस्त राज्य पेंशनर्स को सूचित करते हुए बताया कि स्त्रोत पर आयकर कटौती सम्बंधी प्रावधानों के अनुसार यदि किसी पेंशनर का पेन पेंशन पोर्टल पर अपडेट नहीं है या पेन इनआॅपरेटिव है या पेन आधार से लिंक नहीं है तो आयकर की स्त्रोत पर कटौती अधिकतम आयकर की दर 20 प्रतिशन से की जायेगी।
कोषाधिकारी ने बताया कि सभी पेंशनर्स अपने पेन को आधार से लिंक करा लें तथा पेन नहीं है तो पेन आवंटित करायें। उन्होंने बताया कि इस कार्यवाही के बाद अपने पेन को पेंशन पोर्टल पर आवश्यक रूप से अपडेट करायें तथा आयकर विभाग के पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन करायें। उन्होंने बताया कि राज्य पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स के वार्षिक सत्यापन हेतु माह नवम्बर में कोषालय में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जा रहे हैं। पेंशनर्स अपना जीवन प्रमाण पत्र कोषालय में किसी भी कार्य दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा पेंशन विभाग की बेवसाईट https://pension.rajasthan.gov.in पर प्रमाणित जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करें अथवा राज्य कार्मिक से उनकी एसएसओ आईडी के माध्यम से आईएफएमएस 3.0 ऐप पर ई-साईन करवाकर आॅनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस सम्बंध में 11 नवम्बर को कोषालय एवं उपकोषालय स्तर पर राजस्थान पेंशन समाज के सहयोग से एक दिन का शिविर आयोजित किया जायेगा।


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