राजनैतिक दलों एवं मीडिया के प्रतिनिधियों की कार्यशाला आयोजित

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चुनाव में मीडियाकर्मियों एवं राजनैतिक दलों की महत्ती भूमिका- जिला निर्वाचन अधिकारी
निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सम्पन्न कराने के लिए प्रशासन ने कसी कमर

भरतपुर, 17 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव की अध्यक्षता में रविवार को कलक्ट्रेट सभागार में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा मीडिया प्रतिनिधियों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव कहा कि चुनाव प्रक्रिया को स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष सम्पन्न कराने में मीडिया के प्रतिनिधियों एवं राजनैतिक दलों की महत्ती भूमिका है। उन्होंने कहा कि चुनावों में आम मतदाताओं को जागरूक करने एवं आचार संहिता की पालना कराने में मीडिया का सक्रिय सहयोग रहता है। उन्होंने कहा कि विज्ञापन अधिप्रमाण से लेकर पेड़ न्यूज निगरानी के लिए सूचना केन्द्र में 24 घंटे कार्यरत रहने वाला नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया है। मीडिया को चुनाव संबन्धित सूचनाऐं समय पर प्रदान की जायेगी यह सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों के कर्त्तव्यों के बारें में जानकारी देकर पालना करने का आव्हान किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों सहित मीडियाकर्मी उपस्थित रहे।

18 लाख 83 हजार 363 मतदाता कर सकेंगे मताधिकार का उपयोग

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. यादव ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भरतपुर जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र भरतपुर, नदबई, वैर एवं बयाना एवं डीग जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र कामां, नगर व डीग-कुम्हेर तथा अलवर जिले की कठूमर विधानसभा क्षेत्र शामिल है। उन्होंने बताया कि भरतपुर एवं डीग जिले में कुल 18 लाख 83 हजार 363 मतदाता हैं जिनमें 10 लाख 2 हजार 938 पुरूष एवं 8 लाख 80 हजार 404 महिला मतदाता हैं इसी प्रकार कठूमर विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 28 हजार 777 कुल मतदाता है जिनमें 1 लाख 22 हजार 282 पुरूष एवं 1 लाख 6 हजार 495 महिला मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि भरतपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 1789 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं जिनमें 26 सहायक मतदान केन्द्र और कठूमर विधानसभा क्षेत्र में कुल 232 मतदान केन्द्र हैं जिनमें एक सहायक मतदान केन्द्र शामिल है। उन्होंने बताया कि कुल 869 क्रिटीकल मतदान केन्द्र हैं जिनमें 54 क्रिटीकल मतदान केन्द्र कठूमर विधानसभा क्षेत्र के शामिल हैं।

63 हजार 790 युवा एवं 80 प्लस के 20 हजार 988 मतदाता

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में जिले में 63 हजार 790 युवा मतदाता एवं 80 वर्ष आयु से अधिक के 20 हजार 988 मतदाता हैं। इसी प्रकार 20 हजार 706 दिव्यांग मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। ईपी रेसो वर्तमान में 637 है एवं जेण्डर रेसो 878 हैं के बारे में भी जानकारी दी गई।
उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त ऑनलाईन एप सक्षम-ईसीआई, सी-वीजिल, वोटर हैल्पलाईन एप, केवाईसी एप के बारे में जानकारी प्रदान कर इनकी कार्यप्रणाली से भी अवगत करवाया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान की जा रही होम वोटिंग की सुविधा के बारे में भी जानकारी दी।

नियंत्रण कक्ष स्थापित

आदर्श आचार संहिता की पालना के लिये नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जिसके दूरभाष नम्बर 05644-220230 एवं टोल फ्री नम्बर 1950 हैं पर सम्पर्क किया जा सकेगा। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग के सीविजिल एप पर भी आम नगारिक फोटो-वीडियो अपलोड कर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन अथवा चुनाव संबंधी जानकारी दे सकेंगे।

183 टीमें रखेंगी हर गतिविधि पर नजर

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता की पालना के लिये लोकसभा क्षेत्र में 22 अन्तर्राज्यीय, 10 अर्न्तजिला चैकपोस्ट स्थापित की गई हैं, 63 स्थानों पर एसएसटी टीम, 7 स्थानों पर वीएसटी टीम, 63 एफएसटी टीम, 7 वीवीटी टीम एवं 7 एकाउन्ट की टीम, 8 एईओ टीम तैनात हैं। जो निरन्तर आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करेंगी तथा प्रत्येग गतिविधि पर निगरानी भी रखेंगी।

पोर्टल पर किये जा सकेंगे आवेदन

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव संबंधित अनुमति लेने के लिये निर्वाचन आयोग के वेबपोर्टलों पर ऑनलाईन आवेदन लिये जायेंगे जिनमें सुविधा एप पर राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट में स्थापित एकल खिडकी के माध्यम से भी अनुमति के आवेदन लिये जायेंगे। उन्होंने बताया कि राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों द्वारा आम सभा, रैली, जूलुस, लाउडस्पीकर के उपयोग, वाहनों के उपयोग, गैर व्यवसायिक, हवाई अड्डों, हैलीपैड के उपयोग के लिये आवेदन किये जा सकेंगे।

प्रत्याशी 95 लाख रूपये की राशि खर्च कर सकेगा

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 एक उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रूपये तक की राशि खर्च कर सकता है। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान 50 हजार रूपये से अधिक की नकदी एवं 10 हजार रूपये से अधिक की वस्तु जो चुनाव कार्य में उपयोग की जा सकती है, का परिवहन नहीं किया जा सकेगा। निर्धारित सीमा से अधिक राशि जब्त की जायेगी तथा मौके पर ही रसीद दी जायेगी। जब्ती के बाद अपील का भी प्रावधान किया गया है। लोकसभा चुनाव में निर्धारित राशि का व्यय विधि सम्मत मद में ही किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान उम्मीदवार को तीन रजिस्टर ए, बी, सी का निर्धारण करना होगा तथा उसी के अनुरूप लेखे संधारित किये जायेंगे। चुनाव के दौरान व्यय लेखों का तीन बार निरीक्षण किया जायेगा।

नया बैंक खाता खुलवाना होगा

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के लिये अलग से नया बैंक खाता खुलवाना होगा तथा चुनाव के दौरान अधिकतम राशि का चैक द्वारा या ऑनलाईन भुगतान करना होगा। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करना दण्डनीय है तथा इसमें सदस्य को अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। किसी मतदाता को प्रलोभन नहीं दिया जा सकता तथा भ्रष्ट आचरण दण्डनीय अपराध है। अनुचित दबाव डालना व धार्मिक व जातीय आधार पर मत याचना नहीं की जा सकती।

प्रचार सामग्री पर प्रकाशक, मुद्रक का नाम अंकित करना जरूरी

डॉ. यादव ने बताया कि प्रचार के दौरान प्रचार सामग्री के मुख पृष्ठ पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम अंकित करना जरूरी होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 127 ए की पालना हर हाल में करनी होगी। प्रकाशक की पहचान हेतु घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुद्रित सामग्री की प्रति निर्धारित सेल में जमा करवानी होगी तथा मुद्रित सामग्री की संख्या व राशि बतानी होगी। उम्मीदवार की सहमति के बिना कोई समर्थक प्रचार सामग्री मुद्रित नहीं करवा सकेगा। उम्मीदवार की असहमति होने पर ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही का प्रावधान है।

अपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी प्रकाशित करनी होगी

जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि अपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार को निर्धारित समय के अनुसार तीन बार अपराध की जानकारी प्रिन्ट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देनी होगी। चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिये जाने वाले विज्ञापनों का अधिप्रमाणन करवाना जरूरी होगा। समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रसारित करने के लिये मतदान दिवस व उससे एक दिन पूर्व छपने वाले विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक होगा।


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