भीलवाड़ा में 24×7 संचालन पर श्रम विभाग सख्त, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई


24×7 संचालन की अनुमति के साथ साप्ताहिक अवकाश, कार्य घंटे, ओवरटाइम और महिला कर्मचारियों की सुरक्षा संबंधी नियमों की पालना अनिवार्य बताई गई।

भीलवाड़ा। 24×7 संचालन की छूट को लेकर उप श्रम आयुक्त कार्यालय, भीलवाड़ा में गुरुवार को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। उप श्रम आयुक्त शिवदयन सोलंकी की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 के तहत जारी नई अधिसूचना के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में पुलिस विभाग के अधिकारी, होटल एवं रेस्टोरेंट संचालक, फर्नीचर एसोसिएशन के पदाधिकारी, मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स के ओएसडी तथा विभिन्न व्यापारिक एवं वाणिज्यिक संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

बैठक में बताया गया कि राजस्थान सरकार की नई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम के तहत पंजीकृत दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों को निर्धारित शर्तों की पूर्ण पालना के साथ 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन संचालन की अनुमति दी जा सकती है।

साप्ताहिक अवकाश और कार्य घंटों के नियम अनिवार्य

उप श्रम आयुक्त शिवदयन सोलंकी ने बताया कि प्रत्येक कर्मचारी को रोटेशन के आधार पर सप्ताह में एक दिन का सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य होगा। किसी भी कर्मचारी से प्रतिदिन अधिकतम 10 घंटे तथा प्रति सप्ताह 48 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि यदि किसी कर्मचारी से अतिरिक्त कार्य लिया जाता है तो उसका पृथक रिकॉर्ड रखना होगा तथा ओवरटाइम का भुगतान श्रम कानूनों के अनुसार करना अनिवार्य रहेगा।

नियुक्ति पत्र देना होगा अनिवार्य

बैठक में स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक कर्मचारी को नियुक्ति पत्र जारी करना आवश्यक होगा। नियुक्ति पत्र की एक प्रति संबंधित क्षेत्र के श्रम निरीक्षक को उपलब्ध करानी होगी तथा उसकी प्राप्ति रसीद नियोजक को अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखनी होगी।

महिला कर्मचारियों की सुरक्षा पर विशेष जोर

उप श्रम आयुक्त ने महिला कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों पर विशेष जोर देते हुए कहा कि किसी भी महिला कर्मचारी को रात्रिकालीन ड्यूटी पर लगाने से पहले उसकी लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा महिला कर्मचारी के घर से कार्यस्थल तक सुरक्षित परिवहन तथा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना संबंधित नियोजक की जिम्मेदारी होगी।

नियमों के उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

शिवदयन सोलंकी ने चेतावनी दी कि यदि कोई संस्थान निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे 24×7 संचालन की दी गई छूट स्वतः निरस्त मानी जाएगी। ऐसे मामलों में संबंधित नियोजक के विरुद्ध राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 तथा अन्य लागू कानूनों के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के कार्य घंटे, साप्ताहिक अवकाश, ओवरटाइम भुगतान तथा महिला सुरक्षा संबंधी सभी नियमों का ईमानदारी से पालन करने वाले संस्थानों को ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा।

व्यापार और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

उप श्रम आयुक्त ने बताया कि नई व्यवस्था का उद्देश्य राज्य में व्यापार एवं उद्योगों को बढ़ावा देना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना तथा व्यवसाय करने की सुगमता को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने सभी संस्थानों से श्रम कानूनों का पूर्ण पालन करते हुए इस व्यवस्था का लाभ उठाने की अपील की।

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