राजस्थान आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, शराब दुकानों के 30 कलस्टर्स की ई-नीलामी कल

15 मई को सुबह 11 बजे से शुरू होगी ऑनलाइन बोली; 62 दुकानों के बंदोबस्त के लिए आबकारी आयुक्त ने जारी किए निर्देश

जयपुर। राजस्थान में आबकारी एवं मद्य संयम नीति 2025-29 के तहत वर्ष 2026-27 के लिए शेष रही मदिरा दुकानों के बंदोबस्त की प्रक्रिया तेज हो गई है। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशानुसार, प्रदेश के 30 कलस्टर्स की 62 दुकानों के लिए शुक्रवार, 15 मई 2026 को ऑनलाइन ई-नीलामी आयोजित की जाएगी।

नीलामी का समय और पोर्टल इच्छुक बोलीदाता विभागीय वेबसाइट iems.rajasthan.gov.in पर सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक ई-बोली लगा सकेंगे। यदि निर्धारित समय के अंत में भी बोली जारी रहती है, तो इसे 10-10 मिनट के अनंत विस्तार के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।

आवेदन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया

  • SSO ID अनिवार्य: बोलीदाताओं को सबसे पहले sso.rajasthan.gov.in पर अपनी सिटीजन आईडी बनानी होगी।

  • पंजीकरण: एसएसओ आईडी के माध्यम से ई-ऑक्शन पोर्टल पर एक बारीय पंजीकरण (One-time registration) आवश्यक है।

  • पेमेंट डेडलाइन: तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए आवेदन शुल्क और अमानत राशि नीलामी से एक दिन पहले (14 मई) रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन जमा करानी होगी।

बोली के नियम आयुक्त के अनुसार, बोलीदाता को न्यूनतम 10,000 रुपये या इसके गुणांक में बढ़ाकर बोली लगानी होगी। साथ ही, सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी बोलीदाता पिछली बोली से 10 प्रतिशत से अधिक राशि एक बार में नहीं बढ़ा सकेगा। प्रत्येक कलस्टर के लिए रिजर्व प्राइस की 2 प्रतिशत राशि अमानत के तौर पर जमा करना अनिवार्य है।

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