आरसी नवीनीकरण पेनल्टी में राहत, सितंबर तक मिलेगा एमनेस्टी योजना का लाभ


भीलवाड़ा में परिवहन विभाग ने ट्रैक्टर डीलरों के साथ बैठक कर एमनेस्टी योजना-2026 का लाभ अधिक से अधिक वाहन स्वामियों तक पहुंचाने की अपील की।

भीलवाड़ा| आरसी नवीनीकरण पेनल्टी में राहत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा लागू एमनेस्टी योजना-2026 के तहत कृषि ट्रैक्टर एवं दुपहिया वाहन स्वामियों को विशेष छूट प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2026 के अनुसार लागू इस योजना का उद्देश्य ऐसे वाहन स्वामियों को राहत देना है, जिनके वाहनों के पंजीयन प्रमाण-पत्र (आरसी) का नवीनीकरण लंबित है।

जिला परिवहन अधिकारी रामकृष्ण चौधरी ने बताया कि अधिक से अधिक पात्र वाहन स्वामियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। इसी क्रम में जिला परिवहन कार्यालय, भीलवाड़ा में जिले के ट्रैक्टर डीलरों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

ट्रैक्टर डीलरों को दी एमनेस्टी योजना की विस्तृत जानकारी

बैठक में जिला परिवहन अधिकारी रामकृष्ण चौधरी के साथ सुनील बियानी, शांतिलाल गुर्जर, विनोद कोठारी, मुकेश कुमार, राकेश एवं गजराज सहित जिले के ट्रैक्टर डीलर उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान जिला परिवहन अधिकारी ने एमनेस्टी योजना-2026 की विस्तृत जानकारी देते हुए डीलरों से आग्रह किया कि वे अपने स्तर पर प्रत्येक ट्रैक्टर क्रेता और वाहन स्वामी तक योजना की जानकारी पहुंचाएं। साथ ही जिन वाहनों की आरसी का नवीनीकरण लंबित है, उन्हें निर्धारित अवधि के भीतर नवीनीकरण कराने के लिए प्रेरित करें।

उन्होंने कहा कि इससे अधिक से अधिक वाहन स्वामी राज्य सरकार द्वारा दी जा रही पेनल्टी में छूट का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से भी बच सकेंगे।

दुपहिया और ट्रैक्टर पर मिलेगी पेनल्टी में विशेष छूट

परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, समय पर आरसी नवीनीकरण नहीं कराने पर दुपहिया वाहनों पर 300 रुपये प्रतिमाह तथा कृषि ट्रैक्टरों पर 500 रुपये प्रतिमाह की दर से शास्ति (पेनल्टी) देय होती है।

हालांकि एमनेस्टी योजना-2026 के तहत इस शास्ति में विशेष राहत का प्रावधान किया गया है। योजना के अनुसार दुपहिया वाहनों पर अधिकतम 1,000 रुपये तक की शास्ति में छूट मिलेगी।

वहीं कृषि ट्रैक्टरों के मामले में एक वर्ष तक लंबित आरसी पर अधिकतम 2,500 रुपये तथा एक वर्ष से अधिक अवधि वाले मामलों में अधिकतम 5,000 रुपये तक की शास्ति में छूट प्रदान की जाएगी।

जुलाई में चलेगा विशेष जांच अभियान

जिला परिवहन अधिकारी रामकृष्ण चौधरी ने बताया कि जुलाई माह में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा विशेष एवं सघन जांच अभियान चलाया जाएगा।

इस अभियान के दौरान बिना पंजीयन अथवा वैधता समाप्त हो चुके दुपहिया वाहनों और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का संचालन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त करने सहित आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

उन्होंने वाहन स्वामियों से अपील की कि वे अपने वाहनों के सभी दस्तावेज अद्यतन रखें और एमनेस्टी योजना का लाभ लेकर समय रहते लंबित आरसी नवीनीकरण पूरा कराएं।

अब तक 319 वाहन स्वामियों को मिला योजना का लाभ

डीटीओ रामकृष्ण चौधरी ने बताया कि 11 फरवरी 2026 से अब तक जिले के 88 ट्रैक्टर एवं 231 दुपहिया वाहन स्वामियों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि अब तक कुल 18 लाख 46 हजार 200 रुपये की पेनल्टी में राहत प्रदान की गई है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि एमनेस्टी योजना-2026 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसलिए पात्र वाहन स्वामी समय रहते योजना का लाभ अवश्य उठाएं।

डीलरों से किया व्यापक प्रचार-प्रसार का आग्रह

बैठक के अंत में परिवहन विभाग ने ट्रैक्टर डीलरों से योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार में सहयोग करने की अपील की।

अधिकारियों ने कहा कि डीलर अपने ग्राहकों को आरसी नवीनीकरण और एमनेस्टी योजना-2026 के लाभों की जानकारी दें तथा उन्हें समय पर नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए प्रेरित करें। इससे अधिक से अधिक वाहन स्वामी सरकारी राहत योजना का लाभ उठा सकेंगे और विभाग के राजस्व संग्रह में भी वृद्धि होगी।

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