शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान में एनर्जी ड्रिंक सीज, अवधी पार कोल्ड ड्रिंक नष्ट


कामा कस्बे में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, एनर्जी ड्रिंक सीज और अवधी पार कोल्ड ड्रिंक मौके पर नष्ट कराई गई।

डीग | शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने डीग जिले के कामा कस्बा में बड़ी कार्रवाई करते हुए एनर्जी ड्रिंक की हजारों बोतलों को सीज किया तथा भारी मात्रा में मिली अवधी पार कोल्ड ड्रिंक को मौके पर ही नष्ट कराया। कार्रवाई के दौरान विभिन्न उत्पादों के नमूने भी लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए।

बंसल आर.ओ. वाटर फर्म का किया निरीक्षण

राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाए जा रहे “शुद्ध आहार मिलावट पर वार” अभियान के तहत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉ. टी. शुभमंगला, जिला कलेक्टर मयंक मनीष तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विजय सिंघल के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र सिंह ने कामा कस्बा स्थित बंसल आर.ओ. वाटर फर्म का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान यहां विभिन्न बेवरेज उत्पादों का भंडारण एवं विक्रय किया जा रहा था। जांच में परिसर में साफ-सफाई का अभाव पाया गया तथा खाद्य सामग्री जमीन पर बिखरी हुई मिली। इस पर एफएसएस एक्ट की धारा-32 के अंतर्गत फर्म को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया।

15 हजार लीटर पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर सीज, 5 हजार लीटर अवधी पार बेवरेज नष्ट

निरीक्षण के दौरान ब्लिसरी नामक पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर का एक नमूना लिया गया। साथ ही लगभग 15 हजार लीटर ब्लिसरी पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर को मौके पर सीज कर दिया गया।

इसके अलावा करीब 5 हजार लीटर अवधी पार कार्बोनेटेड बेवरेज (स्प्राइट एवं मिरिंडा) भी पाया गया, जिसे खाद्य सुरक्षा विभाग की मौजूदगी में मौके पर ही नष्ट कराया गया।

9300 बोतल एनर्जी बूस्ट कैंपा भी किया सीज

कार्रवाई के दौरान ब्रिज धाम ट्रेडिंग फर्म का भी निरीक्षण किया गया। यहां से कैफिनेटेड एनर्जी ड्रिंक बूस्ट कैंपा का एक नमूना लिया गया तथा लगभग 9300 बोतल एनर्जी बूस्ट कैंपा को मौके पर सीज कर दिया गया।

पूरी कार्रवाई के दौरान विभाग ने कुल दो खाद्य नमूने लिए, जिन्हें जांच के लिए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, भरतपुर भेजा जाएगा।

रिपोर्ट के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि प्रयोगशाला से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर एफएसएसए एक्ट-2006 के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित व्यापारियों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने, साफ-सफाई सुनिश्चित करने तथा खाद्य सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए गए।

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