सरोवर नगरी नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तराखंड में लागू यूसीसी ( समान नागरिक संहिता )का मामला पहुंच गया है। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र जी और न्यायाधीश आशीष नेथनी की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को 6 सप्ताह के भीतर मामले में अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।
यहाँ बता दें भीमताल निवासी सुरेश सिंह नेगी ने यू.सी.सी.के विभिन्न प्रावधानों को जनहित याचिका के रूप में चुनौती दी है। इसमें, मुख्यतः ‘लिव इन रिलेशनशिप’ के प्रावधानों को चुनौती दी गई है।
राज्य सरकार द्वारा 26 जनवरी को लागू यूसीसी को देहरादून अलमसुदुद्दीन सिद्दीकी ने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है। सरकार द्वारा जारी कानून में मुस्लिम,पारसी विवाह पद्धति, से छेड़छाड़ की गई है साथ ही उत्तराखंड में लाइव इन रिलेशन पर भी रोक लगाई जाए इससे आने वाले समय में स्थितियां बिगड़ने का खतरा है।
हाई कोर्ट की खंडपीठ याचिकाकर्ताओ के पक्ष को सुनने के बाद केंद्र और राज्य सरकार को 6 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।

District Correspondent (Print & Electronic Media), Nainital, Uttarakhand