खण्डार नगरपालिका में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, पोक्सो एक्ट और वन्यजीव सुरक्षा पर चर्चा

‘सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भविष्य’ अभियान के तहत दी गई कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी

सवाई माधोपुर।पंकज शर्मा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, खण्डार नगरपालिका परिसर में ‘नालसा जागृति योजना 2025’ के अंतर्गत एक दिवसीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ‘सुरक्षित बचपन-सुरक्षित भविष्य’ और ‘मानव-वन्यजीव संघर्ष’ जैसे गंभीर विषयों पर आमजन को शिक्षित करना था।

कानूनी अधिकारों की जानकारी

कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) 2012, साइबर अपराध से बचाव, महिला सुरक्षा, घरेलू हिंसा से संरक्षण और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर विस्तार से चर्चा की। उपस्थित लोगों को बताया गया कि जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

मानव-वन्यजीव संघर्ष पर सतर्कता

नालसा की नई योजना के तहत नागरिकों को वन क्षेत्रों में वन्यजीवों से बचाव के उपाय बताए गए। विशेषज्ञों ने कहा कि जंगल के आसपास सतर्कता बरतें, समूह में रहें और किसी भी घटना या फसल/पशुधन नुकसान होने पर तुरंत वन विभाग को सूचित करें ताकि उचित मुआवजा मिल सके।

सुरक्षित बचपन पर जोर

बाल अधिकारों के संरक्षण पर बात करते हुए कहा गया कि हर बच्चे को शिक्षा और सुरक्षित वातावरण मिलना उनका मौलिक अधिकार है। बाल श्रम, बाल विवाह और तस्करी जैसी सामाजिक कुरीतियों को जड़ से मिटाने के लिए अभिभावकों और समाज की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है।

सहयोग और उपस्थिति

कार्यक्रम में पैरालीगल वॉलेन्टियर्स द्वारा जन-कल्याणकारी योजनाओं के पंपलेट वितरित किए गए और 06 शिकायती प्रार्थना पत्र भी प्राप्त किए गए। इस दौरान नायब तहसीलदार पुष्कर सिंह, थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह, अभिभाषक संघ अध्यक्ष गोविन्द मथुरिया सहित स्वास्थ्य, वन विभाग और बैंकिंग क्षेत्र के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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