जिला मुख्यालय के साथ पांच तालुका समितियों में लगेगी लोक अदालत, लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों के निस्तारण पर रहेगा जोर
सवाई माधोपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर की अध्यक्ष श्रीमती अनु अग्रवाल के मार्गदर्शन में वर्ष 2026 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 अक्टूबर 2026, शनिवार को किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन एडीआर सेंटर सवाई माधोपुर, जिला मुख्यालय स्थित न्यायालयों के साथ-साथ तालुका विधिक सेवा समितियों गंगापुर सिटी, बौंली, बामनवास, खंडार एवं चौथ का बरवाड़ा में भी किया जाएगा।
लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का होगा निस्तारण
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव समीक्षा गौतम ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत ‘न्याय आपके द्वार’ की भावना को साकार करने और आमजन को सुलभ, त्वरित एवं कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन स्तर के मामलों को भी आपसी समझाइश और सहमति के आधार पर निस्तारित कराने के प्रयास किए जाएंगे।
इन मामलों को किया जाएगा शामिल
राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय फौजदारी प्रकरण, चेक अनादरण संबंधी मामले, बैंक ऋण एवं वित्तीय संस्थाओं से जुड़े प्रकरण, मोटरयान दुर्घटना प्रतिकर मामले, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद और उपभोक्ता संबंधी प्रकरण शामिल किए जाएंगे।
इसके अलावा भूमि अधिग्रहण, राजस्व संबंधी प्रकरण, नल एवं बिजली बिलों के भुगतान, ऋण विवाद तथा अन्य सिविल एवं राजीनामा योग्य प्रकरणों का भी आपसी सहमति और समझौते के आधार पर निस्तारण कराने के प्रभावी प्रयास किए जाएंगे।
जन-जागरूकता और समझाइश अभियान जारी
राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं संबंधित तालुका विधिक सेवा समितियों की ओर से व्यापक जन-जागरूकता एवं समझाइश अभियान चलाया जा रहा है।
संबंधित न्यायालयों, पैनल अधिवक्ताओं और पैरालीगल वॉलंटियर्स द्वारा पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व तथा इसके माध्यम से मामलों के निस्तारण से होने वाले लाभों की जानकारी दी जा रही है।
आमजन से अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील
सचिव समीक्षा गौतम ने आमजन एवं सभी संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे 10 अक्टूबर 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने लंबित अथवा प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी सहमति एवं राजीनामे के माध्यम से निस्तारण कराने के लिए सक्रिय रूप से भाग लें।
पक्षकार अपने संबंधित न्यायालय अथवा संबंधित तालुका विधिक सेवा समिति से संपर्क कर अपने प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण के लिए रखवा सकते हैं।
सुबह 10 से शाम 5 बजे तक होगी कार्यवाही
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। पक्षकार अपने संबंधित न्यायालय अथवा तालुका विधिक सेवा समिति में निर्धारित समय पर उपस्थित होकर अपने प्रकरण के निस्तारण की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं।
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