सूरौठ: निजी भूखंडों में गंदगी मिली तो खैर नहीं! 7 दिन में सफाई न होने पर लगेगा 10 गुना जुर्माना, कुर्की की भी तैयारी


नगर पालिका ईओ रीना खंडेलवाल का सख्त अल्टीमेटम; खाली प्लॉटों में जमा कचरे और मलबे से संक्रामक बीमारियों का बढ़ा खतरा

सूरौठ (प्रमोद तिवारी)। शहर की स्वच्छता बनाए रखने और संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिए सूरौठ नगर पालिका प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है। नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी (EO) रीना खंडेलवाल ने शहर के सभी निजी भूखंड मालिकों को 7 दिन का अंतिम अल्टीमेटम जारी किया है।

सख्त कार्रवाई की चेतावनी: ईओ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि 7 दिनों के भीतर खाली भूखंडों से कचरा, गंदगी और मलबा साफ नहीं कराया गया, तो नगर पालिका खुद सफाई अभियान चलाएगी। इस सफाई पर होने वाले खर्च की वसूली भू-राजस्व बकाया के रूप में की जाएगी और मालिक से कुल व्यय का 10 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अतिरिक्त, गंभीर मामलों में नगर पालिका अधिनियम के तहत भूखंड की कुर्की भी की जा सकती है।

बीमारियों का बढ़ा खतरा: अधिशासी अधिकारी ने बताया कि खाली प्लॉटों में कचरा जमा होने से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि स्वच्छता रैंकिंग में भी गिरावट आ रही है। सबसे बड़ी चिंता डेंगू और मलेरिया जैसी संक्रामक बीमारियों के फैलने की है, जिसे देखते हुए यह कड़ा कदम उठाया गया है।

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