स्थाई लोक अदालत की जानकारी देने के लिए विधिक जागरूकता शिविर


पंचायत समिति सवाई माधोपुर में स्थाई लोक अदालत की कार्यप्रणाली, क्षेत्राधिकार और निःशुल्क त्वरित न्याय की जानकारी दी गई।

सवाई माधोपुर, 24 सितंबर 2026। स्थाई लोक अदालत के माध्यम से आमजन को उपलब्ध निःशुल्क एवं त्वरित न्याय की जानकारी देने के उद्देश्य से पंचायत समिति सवाई माधोपुर में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार यह शिविर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वावधान में आयोजित हुआ।

शिविर का उद्देश्य आमजन, अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थाई लोक अदालत की कार्यप्रणाली, उसके क्षेत्राधिकार तथा इसके माध्यम से विवादों के सरल, सुलभ और शीघ्र निस्तारण की प्रक्रिया के बारे में जागरूक करना रहा।

स्थाई लोक अदालत की कार्यप्रणाली की दी जानकारी

शिविर में स्थाई लोक अदालत सवाई माधोपुर की सदस्य श्रीमती जूली खंडेलवाल ने उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन को स्थाई लोक अदालत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी।

उन्होंने स्थाई लोक अदालत की कार्यप्रणाली और क्षेत्राधिकार के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही, उन्होंने समझाया कि स्थाई लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विवादों का सरल, सुलभ और शीघ्र निस्तारण किस प्रकार कराया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि स्थाई लोक अदालत का उद्देश्य विशेष रूप से जनउपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों का सौहार्दपूर्ण एवं त्वरित समाधान उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से पात्र लोगों को अपने विवादों के समाधान के लिए सरल न्यायिक प्रक्रिया का लाभ मिल सकता है।

बिजली, पानी, परिवहन और चिकित्सा सेवाओं से जुड़े मामलों में सहायता

जूली खंडेलवाल ने बताया कि स्थाई लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न जनउपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों में पात्र व्यक्ति सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

इनमें परिवहन, डाक, टेलीफोन, बिजली, पानी, स्वच्छता, अस्पताल एवं चिकित्सा सेवाएं, बीमा तथा अन्य जनउपयोगी सेवाओं से संबंधित विवाद शामिल हैं।

उन्होंने उपस्थित लोगों को बताया कि इन सेवाओं से संबंधित विवाद होने पर पात्र व्यक्ति स्थाई लोक अदालत के माध्यम से उपलब्ध व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। इसका उद्देश्य आमजन को विवादों के समाधान के लिए सुलभ मंच उपलब्ध कराना है।

आपसी समझाइश और सुलह से विवाद समाधान पर जोर

शिविर में स्थाई लोक अदालत में विवादों के निस्तारण की प्रक्रिया को लेकर भी विस्तार से जानकारी दी गई। जूली खंडेलवाल ने बताया कि यहां विवादों के निस्तारण की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल एवं जनसुलभ है।

उन्होंने बताया कि स्थाई लोक अदालत का प्रमुख उद्देश्य पक्षकारों के बीच आपसी समझाइश एवं सुलह के माध्यम से विवाद का समाधान कराना है। इससे आमजन को लंबे समय तक न्यायालयीन प्रक्रिया में उलझने से राहत मिल सकती है और विवादों का शीघ्र समाधान संभव होता है।

प्री-लिटिगेशन स्तर पर विवाद निस्तारण का महत्व बताया

विधिक जागरूकता शिविर के दौरान प्री-लिटिगेशन स्तर पर विवादों के निस्तारण के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। उपस्थित लोगों को बताया गया कि विवाद को न्यायालय में ले जाने से पहले उपलब्ध वैकल्पिक समाधान व्यवस्था की जानकारी होना आमजन के लिए उपयोगी है।

शिविर में इस बात पर भी जोर दिया गया कि स्थाई लोक अदालत की प्रक्रिया और उपलब्ध सेवाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि पात्र व्यक्ति समय पर इसका लाभ उठा सकें।

निःशुल्क विधिक सलाह और सहायता की जानकारी

इस अवसर पर आमजन को निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता के संबंध में भी जानकारी दी गई। पात्र व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुका विधिक सेवा समितियों के माध्यम से उपलब्ध विधिक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया।

साथ ही, लोगों से अपील की गई कि किसी भी प्रकार की विधिक सहायता अथवा मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर वे विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर उपलब्ध सेवाओं की जानकारी प्राप्त करें।

अधिकारियों और कर्मचारियों ने लिया जागरूकता का संकल्प

शिविर में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्थाई लोक अदालत की उपयोगिता और कार्यप्रणाली के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने आमजन तक विधिक जागरूकता से संबंधित जानकारी पहुंचाने का संकल्प भी व्यक्त किया।

इससे पंचायत समिति स्तर पर आमजन को स्थाई लोक अदालत और निःशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध कराने की दिशा में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया।

शिविर में अधिकार मित्र धनराज मीणा एवं गिर्राज रैगर भी उपस्थित रहे।

यह भी पढ़ें:


Aawaz Aapki News WhatsApp चैनल से जुड़ें:

सबसे तेज़ और ताज़ा खबरें सीधे अपने व्हाट्सएप पर पाएं।

WhatsApp अभी जुड़ें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *